इंदौर न्यूज़ (Indore News)

शराब माफिया के अवैध निर्माण अभी नहीं टूट सकेंगे, निगम खतरनाक मकानों को ही करेगा जमींदोज

  • 25 अगस्त तक तोडफ़ोड़ पर हाईकोर्ट ने बढ़ा दी रोक

इंदौर। कोरोना संक्रमण के चलते जहां अदालती कार्रवाई प्रभावित हुई और अभी भी वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से ही हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। पहले 15 जुलाई तक तोडफ़ोड़ पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, जिसे अब 25 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। पूर्व में भी हाईकोर्ट ये तारीखें बढ़ा चुका है। दरअसल, पिछले दिनों भी पुलिस-प्रशासन ने राशन, भू और अन्य माफियाओं के अवैध निर्माण तोडऩे के प्रयास किए थे, मगर हाईकोर्ट की रोक के चलते कार्रवाई नहीं की जा सकी। वहीं अभी ताजा शराब माफिया का जो गैंगवार इंदौर में शुरू हुआ, जिसके चलते फिर यह मांग उठने लगी कि इनके भी अवैध निर्माणों को तोड़ा जाए। हालांकि पुलिस-प्रशासन ने नगर निगम के माध्यम से इनके मकानों को चिन्हित कर लिया, मगर हाईकोर्ट की मुख्य जबलपुर बेंच ने अभी पिछले दिनों सुनवाई करते हुए 25 अगस्त तक तोडफ़ोड़ पर रोक लगा दी है।



सबसे पहले 23 अप्रैल को यह रोक लगाई थी। उस वक्त इंदौर सहित प्रदेशभर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पीक पर थी और जनता कफ्र्यू व लॉकडाउन भी लगा थी, जिसके

चलते हाईकोर्ट ने सभी तरह के निर्माणों पर रोक लगाई और फिर इसे 15 जून और तत्पश्चात 15 जुलाई तक बढ़ाया गया, लेकिन अभी पिछले दिनों वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीपति मो. रफीक और विजयकुमार शुक्ला की डबल बेंच ने 25 अगस्त तक यह रोक बढ़ा दी। अलबत्ता बैंक और वित्तीय संस्थाओं को अवश्य यह अधिकार दिए कि वे डिफॉल्टरों की चल-अचल सम्पत्तियों की जब्ती, कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया कर सकेंगे। अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि 25 अगस्त तक अन्य सभी तरह की तोडफ़ोड़ पर रोक रहेगी। वहीं नगर निगम खतरनाक श्रेणी के चिन्हित किए गए निर्माणों को अवश्य जमींदोज कर सकता है, क्योंकि इससे जान-माल को खतरा हो सकता है। इधर हाईकोर्ट की इस रोक के चलते पुलिस-प्रशासन और निगम शराब माफिया और अभी गोलीकांड के आरोपियों के अवैध निर्माणों को भी नहीं तोड़ सकेगा। दरअसल, सतीश भाऊ, हेमु ठाकुर, चिंटु ठाकुर सहित अन्य के आलीशान बंगलों और निर्माणों की जानकारी सामने आई। बाणेश्वर कुंड के पास किसी लग्जरी होटल की तरह ये आलीशान बंगला बना है। इसी तरह कुछ अवैध कालोनियों के काटने की शिकायत भी मिली है। या तो हाईकोर्ट में विशेष याचिका दायर कर इस तरह के निर्माणों को तोडऩे की अनुमति मांगी जाए या फिर 25 अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि अपनी अवैध सम्पत्तियों को तोडफ़ोड़ से बचाने के लिए सतीश भाई और चिंटू ठाकुर सरेंडर हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम आज नीलकंठ कालोनी के पास स्थित राधा नगर में दो मंजिला जर्जर मकान और लोहारपट्टी क्षेत्र में धर्मशाला की 8 फीट ऊंची खतरनाक वाल, सरकारी स्कूल भवन नरसिंह बाजार, चंदन नगर पर नाले की जमीन पर बने मकान को गिराने की कार्रवाई कर रहा है।

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