इंदौर न्यूज़ (Indore News) मध्‍यप्रदेश

कल से इंदौर 24×7

पूरी रात रोशन रहेगी शहर की 11 किलोमीटर सडक़

आज आदेश जारी करेंगे कलेक्टर… ऑफिस, शोरूम सब कुछ खुलेंगे… बार-रेस्टोरेंट बंद रहेंगे…

इंदौर। कल से शहर (Indore City) को नई गति और एक नई पहचान मिल जाएगी। इंदौर के एबी रोड (Indore AB Road) स्थित निरंजनपुर से राजीव प्रतिमा तक की लगभग 11 किलोमीटर लंबी सडक़ के दोनों छोर पर पूरी रात व्यवसाय और व्यापार की अनुमति का  नोटिफिकेशन (Notification) आज जारी होगा और उसके साथ ही इंदौर 24&7 खुला रहने वाला प्रदेश का पहला शहर बन जाएगा।

आईटी और स्टार्टअप कम्पनियों की मांग पर संभवत: कल से इंदौर का बीआरटीएस कॉरिडोर (BRTS Corridor) का हिस्सा 24 घंटे सातों दिन खुलना शुरू हो जाएगा।  कलेक्टर मनीष सिंह ने इस संबंध में विस्तृत आदेश और तय गाइडलाइन तैयार कर ली है, जिसमें श्रम विभाग, पुलिस विभाग, नगर निगम सहित अन्य सभी विभागों से प्राप्त अनुशंसाओं को भी शामिल किया है। संभवत: कलेक्टर मनीष सिंह आज शाम तक आदेश जारी करेंगे।


सडक़ के दोनों ओर 100 मीटर तक खुलेगा शहर… 56 दुकान भी  खुली रहेगी

पिछले दिनों मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई बैठक में तय किया गया कि एबी रोड के बीआरटीएस कॉरिडोर और उससे जुड़े हुए 100 मीटर तक के दायरे के ऑफिस, शोरूम, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी जाए। हालांकि रात में बार और होटल बंद रहेंगे। अभी जो साढ़े 11 बजे तक बार खुले रहते हैं वे उसी तरह यथावत रहेंगे। यानी बारों को देर रात तक खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। लेकिन खानपान के रेस्टोरेंट, प्रतिष्ठान से लेकर शॉपिंग मॉल, ऑफिस अवश्य रातभर खुले रह सकेंगे।  100 मीटर के दायरे में 56 दुकान भी आ सकती है।

ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी  निगम मार्ग रोशन करेगा

नापतौल, श्रम से लेकर पुलिस विभाग की भी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि रात में जो शहर का हिस्सा खुला रहेगा वहां पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती करना पड़ेगी। यातायात विभाग  का अमला भी लगेगा। दूसरी तरफ नगर निगम को जहां रात में साफ-सफाई की व्यवस्था और बढ़ाना पड़ेगी तो यह पूरा मार्ग रोशन रहे इसकी भी जिम्मेदारी होगी। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने इस संबंध में जरूरी आदेश जारी कर दिए हैं, वहीं अन्य विभाग भी मुस्तैद हो गए हैं।

ठेलों को इजाजत नहीं

बीआरटीएस कॉरिडोर पर ठेलों-खोमचों को खोलने की  अनुमति नहीं रहेगी । प्रशासन के अनुसार सिर्फ गाइडलाइन के आधार पर तय किए गए प्रतिष्ठानों को ही खोला जा सकेगा।

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