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इमरान खान की जमानत रद्द करने की चेतावनी दी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने


इस्लामाबाद । इस्लामाबाद हाईकोर्ट (Islamabad High Court) ने बुधवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख (PTI Chief) इमरान खान (Imran Khan) को चेतावनी दी (Warns) कि अगर वह कोर्ट में पेश नहीं हुए (If He does Not Appear in Court) तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी (His Bail will be Canceled) । अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ दर्ज एक मामले की सुनवाई करते समय अदालत से उनकी अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की। यह मामला देश के संस्थानों के खिलाफ विद्रोह को उकसाने का था।


इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने याचिकाकर्ता के बारे में पूछताछ की, जिस पर खान के वकील नईम हैदर पंजोथा ने कहा कि वह आज अदालत आने में असमर्थ हैं और इसलिए उन्होंने छूट के लिए एक आवेदन दायर किया है। जब मुख्य न्यायाधीश ने आवेदन के बारे में और पूछा, तो वकील ने स्पष्ट किया कि यह दायर किया जा चुका है।

न्यायमूर्ति फारूक ने टिप्पणी की कि यदि खान सुनवाई के लिए समय पर अदालत में उपस्थित नहीं हुए, तो उनकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी और कहा कि अदालत का मजाक बनाया जा रहा है। इसके बाद अदालत ने पीटीआई प्रमुख के पेश होने तक सुनवाई स्थगित कर दी।

पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्य के संस्थानों में विद्रोह भड़काने के आरोपों पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईअर को रद्द करने के लिए आईएचसी का रुख किया था। पिछले हफ्ते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान को 3 मई तक सुरक्षात्मक जमानत दी थी और न्यायमूर्ति फारूक ने 100,000 पाकिस्तानी रुपए के जमानत बांड जमा करने पर उनकी जमानत को मंजूरी दी थी।

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