-रिटर्न दाखिल करने के अंतिम दिन करदाताओं को आई तकनीकी दिक्कत
नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2021-22 और आंकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल (Income Tax Return (ITR) Filing) करने का रविवार आखिरी दिन था। आयकर विभाग (Income tax department) की निर्धारित समय-सीमा के भीतर आईटीआर नहीं फाइल करने पर जुर्माना देना आपको होगा। लेकिन, आईटीआर फाइल करने के आखिरी दिन कई करदाता तकनीकी दिक्कतों (technical difficulties) के चलते रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। इस बीच आयकर विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 5.44 करोड़ करदाताओं (About 5.44 crore taxpayers) ने अपना रिटर्न दाखिल किया है।
आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया कि देश शाम 8 बजे तक 53,98,348 आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 4,95,505 रिटर्न तो अंतिम एक घंटे में ही दाखिल किए गए हैं। आयकर विभाग के मुताबिक इसके पहले 30 जुलाई, 2022 तक 5.10 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे। इस तरह अब तक करीब 5.64 करोड़ रिटर्न जमा किए जा चुके हैं। हालांकि, आयकर विभाग ने आईटीआर जमा करने में आ रही तकनीकि दिक्कतों की खबर के बीच किसी भी तरह की सहायता करदाताओं को लेने के लिए orm@cpc.incometax.gov.in पर या हेल्प डेस्क नंबर 1800 103 0025 और 1800 419 0025 पर संपर्क करने की अपील की है।
उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने के लिए 31 जुलाई की अंतिम समय-सीमा तय की है। विभाग करदाताओं से लगातार यह अनुरोध करता रहा है कि वे विलंब शुल्क के बोझ से बचने के लिए निर्धारित समय के भीतर अपना रिटर्न जमा कर दें। अगर आप तय समय-सीमा तक आईटीआर नहीं फाइल करते हैं, तो आपको विलंब शुल्क के साथ जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा कई तरह की दिक्कतें भी आ सकती है। (एजेंसी, हि.स.)
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