बड़ी खबर

ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका खारिज की झारखंड हाईकोर्ट ने


रांची । झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने ईडी के समन के खिलाफ (Against ED Summons) हेमंत सोरेन की याचिका (Hemant Soren’s Petition) खारिज कर दी (Rejected) । चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने शुक्रवार को ईडी के समन के खिलाफ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी।


हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने अपनी दलील में कहा कि सीएम सोरेन ने समन का पहले ही उल्लंघन किया है। वे ईडी के किसी भी समन पर उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में उनका समन को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती।

ईडी की ओर से यह भी कहा गया कि प्रार्थी ने जो पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 60 को चुनौती दी है, उसे सुप्रीम कोर्ट विजय मदन लाल चौधरी के केस में डिसाइड कर चुका है। इसके तहत एजेंसी को समन और बयान लेने का अधिकार है। ऐसे में हाई कोर्ट इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकता। वहीं सीएम की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सीएम के खिलाफ किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है। ऐसे में उन्हें ईडी द्वारा समन दिया जाना उचित नहीं है।

बता दें कि ईडी ने जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को पांच समन भेजे थे, लेकिन वे किसी भी समन पर उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने बीते 23 सितंबर को ईडी की ओर से जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर किया था। इसमें समन को कानून के खिलाफ बताया गया था और पीएमएलए एक्ट की विभिन्न धाराओं की वैधता को भी चुनौती दी गयी थी। इसके पहले सोरेन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे एंटरटेन करने के बजाय उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने को कहा था।

Share:

Next Post

MP की मैहर सीट से विधायक नारायण त्रिपाठी ने दिया इस्तीफा , बीजेपी को कहा अलविदा

Fri Oct 13 , 2023
मैहर: मध्य प्रदेश की मैहर सीट (Maihar seat of Madhya Pradesh) से विधायक नारायण त्रिपाठी (MLA Narayan Tripathi) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. साथ ही बीजेपी को अलविदा कह दिया (Said goodbye to BJP) है. अलग पार्टी बनाकर चर्चा में आए त्रिपाठी के अब कांग्रेस में जाने की अटकलें लगने लगी हैं. […]