इंदौर न्यूज़ (Indore News)

134 शहरी अवैध कॉलोनियों के लेआउट तैयार, पंचायत क्षेत्रों की 86 भी चिन्हित

  • सर्वाधिक राऊ की 35 अवैध कॉलोनियों को प्रशासन करेगा वैध… बेटमा, हातोद, महू की भी सूची तैयार – देपालपुर में एक भी अवैध कॉलोनी नहीं मिली

इंदौर (Indore)। नगर निगम (Municipal council) ने तीन किश्तों में वैध की जा सकने वाली 136 अवैध कॉलोनियों की सूची जाहिर कर दी है और साथ ही उनके ले-आउट भी बनवा लिए, जिन पर दावे-आपत्तियां (claims and objections) आमंत्रित की गई है। दूसरी तरफ कलेक्टर ने पंचायत क्षेत्रों की भी अवैध कॉलोनियों (illegal colonies) को वैध करने की प्रक्रिया शुरू करवाई और अभी 86 कॉलोनियां इसके लिए चिन्हित की गई है। इसमें सर्वाधिक राऊ की 35 कॉलोनियां है, तो बेटमा की 16, हातोद की 9, महू गांव की 11, सांवेर की 5, वहीं देपालपुर में एक भी अवैध कॉलोनी चिन्हित नहीं हुई। सभी एसडीओ को इन अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने दिए हैं।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों को चुनाव से पहले शिवराज सरकार वैध करना चाहती है, ताकि इनमें रहने वाले लाखों नागरिकों को मूलभत सुविधाओं के साथ-साथ बैंक लोन सहित अन्य लाभ की पात्रता हासिल हो सके और इसका चुनाव में फायदा मिलेगा ही। नगर निगम लगातार अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया में जुटा है और नजूल एनओसी के साथ अन्य प्रक्रिया पूरी करवाने के बाद अभी तक 136 कॉलोनियों की सूची जारी कर दी गई है। आयुक्त प्रतिभा पाल लगातार इसकी समीक्षा कर रही है। साथ ही इनसे संबंधित कॉलोनाइजरों केे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए संबंधित थानों को पत्र भी भिजवा दिए हैंं। 31 दिसम्बर 2016 के पूर्व अस्तित्व में आई अवैध कॉलोनियों को ही वैध किया जा रहा है, वहीं नई बनी अवैध कॉलोनियों पर निगम का अमला लगातार बुलडोजर चला रहा है।


ऐसी भी 80 से अधिक अवैध कॉलोनियों पर लगातार कार्रवाई आयुक्त के निर्देश पर की जा रही है। कॉलोनी सेल के प्रभारी और उपायुक्त मनोज पाठक के मुताबिक अभी 28 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक तीन किश्तों में ये सूचियां जाहिर करवाई गई हैं और इन सभी 136 अवैध कॉलोनियों के ले-आउट भी तैयार हो गए हैं। दावे-आपत्ति की प्रक्रिया चल रही है और साथ में उनका निराकरण भी किया जा रहा है। कुछ आपत्तियों के संबंध में नजूल, प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड या अन्य संबंधित विभागों से जानकारी भी मांगी जा रही है। दूसरी तरफ कल कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने ग्रामीण क्षेत्र यानी पंचायतों की अवैध कॉलोनियों को भी वैध करने के संबंध में बैठक ली। जिला शहरी विकास अधिकरण में सर्वेक्षण के पश्चात लगभग 86 कॉलोनियों को वैध करने के योग्य पाया है, जिसके चलते संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को नियम अनुसार प्रक्रिया अपने-अपने क्षेत्रों की इन चिन्हित की गई अवैध कॉलोनियों के सार्वजनिक प्रकाशन से संबंधित कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

सभी कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के कलेक्टर ने दिए निर्देश
कलेक्टर और सक्षम प्राधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को उनके क्षेत्र में निर्मित अवैध कॉलोनियों के संबंधित कालोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339-ग में जो उपबंध शासन ने दिए हैं उसके आधार पर पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज कराई जाना है। कलेक्टर के मुताबिक चिन्हांकित अनाधिकृत कालोनियों के प्रारम्भिक प्रकाशन के अधिसूचना को तैयार कर नागरिक अधोसंरचना प्रदान किए जाने की कार्रवाई भी की जाना है। दावे-आपत्ति के साथ अन्य प्रक्रिया भी होगी। अभी जिन 86 ग्रामीण क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया के लिए चिन्हित किया गया है उनमें नगर परिषद् राऊ की सर्वाधिक 35, महूगांव की 11, मानगपुर की 7, गौतमपुरा की 3, बेटमा की 16, हातोद की 9 और सांवेर क्षेत्र की 5 कालोनियां शामिल है। देपालपुर में एक भी कालोनी चिन्हित नहीं हुई।

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