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बहू को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने वालों को उम्र कैद

बैतूल। बहू को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने (burn alive) वाले सास, ससुर, देवर और देवरानी को बैतूल की प्रथम अपर सत्र न्यायालय (Additional Sessions Court) ने आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि उम्र कैद पाने वाले पांच लोगो में 78 साल का वृद्ध व उसकी 75 वर्षीय पत्नी भी शामिल है। दो साल पहले बडोरा में इस वारदात को अंजाम दिया गया था।



न्यायालय ने किया जुर्माना

अभियोजन के मुताबिक बहू को जिंदा जलाकर मार डालने के इस मामले में कृष्ण नगर बडोरा निवासी भादिया (78), रामरती (75), भादिया का बेटा नारायण(33),भोला(38), नारायण की पत्नी ललिता (29) को बलवा करने, हत्या करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने आरोपियों को धारा 143 में 3-3माह,धारा 147 में 6-6 माह और धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा और 5-5 सौ रु का अर्थदंड किया है।
यह था मामला
पिछले 18 जुलाई 2019 को मृतिका द्वारका बाई को आरोपियों ने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था। मृतिका आरोपियों की बहु थी। इस घटना में मृतिका की बेटी भुवनेश्वरी का भी आग बुझाते हुए हाथ जल गया था। लोक अभियोजक नितिन मिश्रा, गोवर्धन मालवीय ने बताया की घटना वाले दिन आरोपियों ने कृष्ण नगर बडोरा में जमकर बलवा किया और द्वारका पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी।उसके पति राजू के डायल हैंड्रड को काल करने के बाद द्वारका को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 15 दिन बाद महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।अभियोजन ने बताया की सास ससुर और बहु के बीच हैंडपंप का पानी बंद करने को लेकर विवाद हुआ था।

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