
कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के नेता जहांगीर खान (Jahangir Khan) को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद अब उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।
कलकत्ता हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच में जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने जहांगीर खान को अतिरिक्त राहत देने से मना करते हुए मामले को नियमित पीठ के पास सुनवाई के लिए भेज दिया। इससे पहले 18 मई को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने उन्हें 26 मई तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी थी, जिसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है।
कोर्ट में पुलिस ने पेश की रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान फलता थाना प्रभारी की ओर से अदालत में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की गई। सरकारी पक्ष ने बताया कि जहांगीर खान के खिलाफ कुल सात एफआईआर दर्ज हैं और सभी मामलों की जांच अभी शुरुआती चरण में है। सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए आरोपी से पूछताछ जरूरी है, इसलिए उन्हें आगे कोई सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए।
सुरक्षात्मक जमानत की मांग खारिज
दूसरी ओर जहांगीर खान ने डायमंड हार्बर एसीजेएम कोर्ट में इन मामलों को रद्द करने की याचिका भी दायर कर रखी है। हालांकि हाईकोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद उनकी सुरक्षात्मक जमानत की मांग खारिज कर दी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि मामलों की जांच जारी है, इसलिए इस स्तर पर आरोपी को अतिरिक्त सुरक्षा या प्रोटेक्टिव बेल देना उचित नहीं होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई नियमित बेंच में की जाएगी।
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