इंदौर न्यूज़ (Indore News)

मंदसौर से ब्याही नाबालिग ने सास और पति के खिलाफ ष्टरू हेल्पलाइन पर की शिकायत

  • देर रात बाल विवाह में ससुर और देवर को हुई जेल

इंदौर। 17 साल की उम्र में मंदसौर से ब्याह कर लाई गई युवती ने पति और सास की प्रताडऩा से तंग आकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की है। पति की जोर-जबरदस्ती और सास के सितम से नाबालिग विवाह का खुलासा हुआ।
सितंबर माह में मंदसौर से 1 लाख देकर ब्याह कर लाई गई बालिका ने सास और पति की प्रताडऩा से तंग आकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की। घर में पड़े पुराने मोबाइल और मायके से चुपचाप लाई गई सिम की मदद से बालिका ने 181 सीएम हेल्पलाइन पर दोपहर 12 बजे कॉल किया । केसरबाग ब्रिज के समीप स्थित सुकन्या अपार्टमेंट से मायके के नाम और सरनेम से हुई शिकायत के कारण चाइल्डलाइन और सीडब्ल्यूसी के अधिकारी पूरे दिन युवती की तलाश करते रहे। आखिरकार उडऩदस्ते को देर रात सफलता मिली।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रामनिवास बुधौलिया ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उडऩदस्ता प्रभारी महेंद्र पाठक ने बताया कि केसरबाग ब्रिज के समीप सुकन्या अपार्टमेंट में रहने वाले गिरि परिवार की सूचना मिली, जिसके बाद 2 घंटे तक अपार्टमेंट में खोज चलती रही, किंतु सभी ने हाल ही में विवाह होने की बात को नकार दिया। चौकीदार भी सही जानकारी नहीं दे पा रहा था। जब बालिका के नाम को लेकर पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि उक्त अपार्टमेंट का चौकीदार ही बाल विवाह का आरोपी है। बालिका द्वारा प्रस्तुत की गई हाईस्कूल की अंकसूची के अनुसार उसका जन्म 6 अप्रैल 2005 में हुआ है। जन्मतिथि के अनुसार विवाह के समय बालिका की आयु 17 वर्ष और चार महीने थी। बालिका से पूछताछ में उसके साथ पति और सास द्वारा मारपीट किए जाने की बात सामने आई। इस कार्रवाई में चाइल्ड लाइन की सदस्य मोनिका वाघाए, आयुष कुमार, लाडो अभियान कोर ग्रुप सदस्य डीके पाठक और शैलेष शर्मा भी शामिल रहे।


9 के खिलाफ प्रकरण दर्ज
बाल विवाह अधिनियम के तहत 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बालिका से पूछताछ के बाद उक्त विवाह करने वाले बाले युवक दानू पुरी उर्फ राजेश व विवाह का आयोजन करने वाले लडक़ी के नाना व लडक़े के पिता के साथ ही अन्य 5 लोगों को विवाह में शामिल होने का आरोपी बनाया गया है। विवाह कराने वाले पंडित को भी आरोपी बनाकर उनके खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण थाना राजेंद्र नगर में पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने मामले में लडक़ी के ससुर और देवर को गिरफ्तार कर लिया है। लडक़ी का पति और अन्य लोग इंदौर से बाहर होने के कारण आज शाम तक गिरफ्तार किए जाएंगे। बालिका को देर रात संस्था में रखवाया गया। उसे आज सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां बालिका की काउंसलिंग की जाएगी।

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