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NCP नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत, SC में ED ने नहीं जताई आपत्ति

मुंबई। NCP के नेता नवाब मलिक को आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने नवाब मलिक की 2 महीने के लिए बेल मंजूर की है। बताया जा रहा है कि राज्य के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने की जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने मेडिकल आधार पर जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। NCP के नेता नवाब मलिक पिछले साल फरवरी से जेल में बंद हैं।

किडनी और कई अन्य बीमारियों से है पीड़ित
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक को फरवरी 2022 में ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। एनसीपी नेता न्यायिक हिरासत में हैं। बता दें कि मुंबई हाईकोर्ट ने 13 जुलाई को मलिक को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। मलिक ने हाईकोर्ट से राहत का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा किडनी के गंभीर रोग से पीड़ित हैं। उन्होंने मामले के तथ्यों के आधार पर जमानत का अनुरोध किया था।


समीर वानखेड़े को लेकर भी हुए थे हमलावर
इतना ही नहीं नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगाए आरोपों की वजह से खूब सुर्खियां बटोरी थीं, जिसमें उन्होंने अक्टूबर 2021 में मुंबई के तट पर एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद एंटी-ड्रग्स अधिकारी के नेतृत्व में गलत कामों का आरोप लगाया था। उस दौरान मलिक के दामाद समीर खान को वानखेड़े के नेतृत्व वाली एनसीबी की मुंबई इकाई ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था।

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