भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) गृह विभाग (home department) ने धार्मिक स्थलों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. नए नियम के मुताबिक सभी धार्मिक, पूजा स्थल पर एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा अर्चना कर सकेंगे. यह दिशा निर्देश ईदगाह को छोड़कर सभी धार्मिक पूजा स्थल पर लागू होंगे. यह आदेश 31 जुलाई तक जारी रहेंगे.
मस्जिद में नहीं होगी ईद की नमाज
बकरीद (Eid Ul Azha 2021) पर ही ईदगाह (Idgah) या मस्जिद (Mosque) में नमाजी नमाज नहीं पढ़ पाएंगे. कोरोना प्रोटोकॉल (corona protocol) का धार्मिक, पूजा स्थल के प्रबंधन को पालन कराना होगा. 31 जुलाई तक यह दिशा निर्देश जारी रहेंगे. विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं. आपको बता दें कि देशभर में 21 जुलाई को ईद मनेगी.
आपको बता दें कि कोरोना (Corona) की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार पहले से ही सतर्क हो गई है. CM शिवराज (CM Shivraj) ने कोरोना की स्थिति और आगामी तैयारियों की समीक्षा को देखते हुए बैठक की. उन्होंने फैसला किया कि 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं कक्षाओं का संचालन 50 फीसदी छात्रों के साथ होगा. शुरुआत में एक-एक दिन स्कूल लगाकर देखेंगे. फिर अगस्त के पहले सप्ताह से दो-दो दिन कक्षाएं लगाएंगे. क्लास के 50 फीसदी छात्र दो दिन आएंगे और बाकी 50 फीसदी छात्र अगले दो दिन आएंगे. इस तरह सात दिन में चार बार स्कूल लगेगी. वहीं उन्होंने रेस्टोरेंट को 11 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हैं.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved