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पेंशनरों के लिए एक नया विकल्प, अब निकाल सकेंगे 5 लाख तक की रकम, जाने क्या है नियम ?

नई दिल्ली । पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर डाटा जारी किया है. इसमें कहा गया है कि NPS योजना में सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़कर 4.35 करोड़ तक पहुंच गई है. एक साल पहले इसी अवधि में दोनों योजनाओं से जुड़े सब्सक्राइबर्स की संख्या 3.59 करोड़ थी. आप भी नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System -NPS) से जुड़ कर इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. जल्द ही इस स्कीम में ग्राहकों को पूरा फंड निकालने की मंजूरी मिल जाएगी.

हाल ही में खबर आई है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (Pension Fund Regulatory and Development Authority – PFRDA) पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए एक नया विकल्प मुहैया कराने की योजना बनाई है. इस योजना के तहत वो 5 लाख रुपये तक की रकम को एक बार में पूरी तरह से निकालने की मंजूरी दी जा सकती है.


5 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे रकम
देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच 5 लाख रुपये रकम निकालने पर कुछ ग्रहकों को राहत मिलेगी. मौजूदा नियमों के तहत NPS होल्डर्स 2 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं.इसके आगे पेंशनर्स अपने कंट्रीब्यूशन का 60 फीसदी रकम निकाल सकते हैं जबकि 40 फीसदी उन्हें जमा रखना होगा.

NPS अकाउंट दो तरह के होते हैं
NPS अकाउंट 2 तरह के होते हैं. एक टियर1 और दूसरा टियर 2. जिसमें टियर 1 पूरी तरह से पेंशन अकाउंट है और टियर 2 एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है. मौजूदा एन्युटीज पर एवरेज रिटर्न करीब 5.5 फीसदी है. इनफ्लेशन और पेंशन की राशि पर इनकम टैक्स के साथ सब्सक्राइबर्स के लिए वास्तविक रिटर्न अक्सर कम हो जाता है. नए नियमों में NPS होल्डर्स अपने पैसों को वहीं निवेश कर सकते हैं जहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिले.

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