भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

महापौर की तर्ज पर नपा अध्यक्ष का चुनाव नहीं

  • हाईकोर्ट ने कहा अधिसूचना जारी होने पर रोक संभव नहीं

भोपाल। प्रदेश में महापौर की तरह नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव जनता से कराए जाने की मांग हाईकोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दी। कहा कि एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव पर अंतरिम रोक नहीं लगाई जा सकती है। इस मामले पर कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस डीके पालीवाल ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि ग्रीष्म अवकाश के बाद इस मामले की सुनवाई नियमित बेंच में होगी। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डा. पीजी नाजपांडे की ओर से हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। इसमें राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है, सिर्फ नगर निगम के महापौर का चुनाव सीधे जनता से कराने का निर्णय लिया गया।



राज्य सरकार के संशोधन पर सवाल
याचिका में कहा गया है कि महापौर की तरह ही नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव भी प्रत्यक्ष यानी सीधे जनता से कराया जाए। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने कोर्ट में पक्ष रखा कि राज्य सरकार ने नगर पालिक अधिनियम की धारा-नौ में संशोधन कर नगर निगम के महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया है। वहीं सरकार ने अध्यादेश जारी कर नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव चुने गए पार्षदों से कराने का निर्णय लिया है। जबकि दोनों की कार्यप्रणाली में कोई अंतर नहीं है।

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