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अब 8 नहीं 12 घंटे करना होगा काम, मिलेगा ओवरटाइम


श्रम मंत्रालय के नए लेबर कोड को सदन में मिलेगी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक दिन में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है। पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य व काम करने की स्थिति (ओएसएच) कोड 2020 के तहत तैयार नियमों के ड्राफ्ट में यह प्रावधान पेश किया गया है, जिसमें काम के दौरान दिए गए इंटरवल को भी कामकाज के घंटों का हिस्सा माना गया है। ओएसएच कोड को इसी साल संसद ने मंजूरी दी थी। ड्राप में इस बात के पर्याप्त प्रावधान हैं कि श्रमिकों को ओवरटाइम मिल सके। इसके पहले साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त 6 दिन में अधिकतम कामकाज 8 घंटे ही रखा गया था।

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