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स्कूलों को तंबाकू, सिगरेट फ्री करने के लिए अब चप्पे चप्पे की जांच होगी

May 16, 2025

  • 100 नंबर का पेपर स्कूलों को स्वमूल्यांकन करना होगा
  • प्रशासन के अधिकारी स्कूलों का करेंगे निरीक्षण,गुटखे, तंबाखू के दाग-धब्बे भी पाए गए तो होगी कार्रवाई

इंदौर। स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में नशा नहीं बिकने देने के निर्देश के बावजूद भी शिक्षण संस्थाओं में सिगरेट पीने, इलेक्ट्रिक सिगरेट का उपयोग करने के साथ छात्र नशे की चपेट में आ रहे हैं, इसलिए जिला प्रशासन ने स्कूलों में जांच अभियान चलाने के साथ बच्चों में जागरूकता फैलाने की भी पहल की है। नशामुक्ति के लिए स्कूलों को जहां 100 नंबर का स्वमूल्यांकन चार्ट दिया जा रहा है, वहीं सौ स्कूलों की सूची तैयार की गई है, जहां प्रशासन के अधिकारी और शिक्षा विभाग एनजीओ के साथ मिलकर जागरूकता अभियान भी चलाएगा।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन ने बताया कि नशामुक्ति और तंबाकू जैसे उत्पादों के कारण होने वाले नुकसान को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कार्ययोजना के अनुसार जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा। नशामुक्ति अभियान से अधिक नई पीढ़ी को नशे से दूर करना आवश्यक है। इसके लिए स्कूली बच्चों में जागरूकता लाने के प्रयास किया जा रहे हैं। बच्चों को नशे की लत से दूर करने के लिए स्कूलों में जाकर उन्हें समझाश देने के साथ दुष्परिणाम भी बताया जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभियान के पहले चरण में जिले के 100 स्कूलों का चयन किया गया है इन स्कूलों में अलग-अलग अधिकारियों की टीम जाकर समझाइश देगी,वहीं नशामुक्त स्कूल को लेकर अलग-अलग कार्य किए जाएंगे।


तंबाकू मॉनिटर बनाया जाएगा, होगी दुकानों की जांच
अधिकारी जांचेंगे की स्कूल परिसर में तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के संबंध में पोस्ट व जागरूकता सामग्री लगाई गई है कि नहीं। 6 महीने में तंबाकू नियंत्रण संबंधी कोई गतिविधि स्कूल में आयोजित की गई है या नहीं।100 गज की दूरी पर येलो लाइन बनाया जाना, मुख्य द्वार पर तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य किया गया है, वहीं जांच की जाएगी की परिसर में कहीं भी बीड़ी-सिगरेट के टुकड़े पान, तंबाकू, गुटके के दाग-धब्बे भी नहीं है। इन सभी के आधार पर स्कूल को रैंकिंग दी जाएगी। 100 नंबर के टेस्ट में पास होने वाले शिक्षण संस्थान को तंबाकू मुक्त घोषित किया जाएगा। हर स्कूल में एक तंबाकू मॉनिटर बनाया जाएगा, जिसका नाम और नंबर बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य किया गया है। अभियान के दौरान उक्त सभी स्कूलों के आसपास 100 मीटर के दायरे में लगने वाली दुकानों की जांच होगी कि यहां तंबाकू से बनने वाले उत्पादों का विक्रय तो नहीं किया जा रहा है। इन दुकानों पर यदि इस तरह के उत्पाद पाए जाते हैं तो उन्हें जब्त कर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।

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