हैदराबाद: एक RTI याचिका का जवाब देते हुए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)ने गुरुवार को बताया है कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर देने वाले व्यक्तियों को डिलीवरी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
HPCL ने अपने जवाब में ये भी कहा है कि गैस डिस्ट्रिब्यूटर की ग्राहक के दरवाज़े तक गैस पहुँचाने की ज़िम्मेदारी है,अब चाहे एक बिल्डिंग में जिस भी फ़्लोर पर ग्राहक रहता हो आप उसके लिए बिल में लिखे चार्ज के अलावा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकते ।
ये RTI हैदराबाद के निवासी करीम अंसारी द्वारा दायर की गई थी जब उनसे गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर अतिरिक्त शुल्क माँगा गया था।
HPCL ने यह भी कहा कि उपभोक्ता डिलीवरी करने वाले व्यक्ति द्वारा मांगे गए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने से साफ़ मना कर सकते हैं
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