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कुत्ते के काटने के मामले में मालिक को केवल तीन महीने की कैद, 12 साल बाद अदालत ने सुनाई सजा

मुंबई। मुंबई के गिरगांव स्थित अदालत ने एक व्यवसायी को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है। अदालत का यह फैसला घटना के 12 साल बाद आया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोषी के पालतू कुत्ते रॉटवीलर ने 12 साल पहले एक व्यक्ति को काट लिया था जिसके बाद वह बुरी तरह से जख्मी हो गया था।

अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर इस तरह के आक्रामक कुत्ते के साथ बाहर जाते समय उचित देखभाल नहीं की जाती है, तो यह निश्चित रूप से जनता के लिए हानिकारक है। इस तरह के मामलों में जहां सार्वजनिक सुरक्षा का सवाल है नरमता अनुचित है।


अदालत ने इन धाराओं के तहत कुत्ते के मालिक को दोषी पाया
अदालत ने कुत्ते के मालिक साइरस पर्सी होर्मुसजी (44) को भारतीय दंड संहिता की धारा 289 (पशु के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) और 337 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाना) के तहत अपराधों का दोषी पाया।

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