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मालेगांव ब्लास्ट मामले में एक करोड़ मुआवजे की याचिका खारिज

इंदौर। मालेगांव ब्लास्ट मामले में ATS पर जबरन प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मृतक दिलीप पाटीदार (आज तक मिले नही) की पत्नी पदमा पाटीदार की तरफ से रुपए एक करोड़ का मुआवजा लेने के लिए, इंदौर हाईकोर्ट में वर्ष 2021 में याचिका दाखिल की थी। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की, मुंबई ATS ने केस दर्ज किया था। वर्तमान में भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह सहित अन्य पर मुंबई ATS द्वारा दर्ज अपराध में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी।


केस में आरोपी बनाए गए पाटीदार और अन्य आरोपियों को हिदुवादी संगठनों से जुड़ा होना बता कर, हिंदू आतंकवादी प्रचारित किया गया था। बरी होने के बाद निर्दोष साबित हुए पाटीदार और प्रज्ञा सिंह सहित अन्य ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज नही किया, जिस कारण से उन्होंने मुआवजा पाने सहित आगे की न्यायिक लड़ाई में जीत के रास्तों में ब्रेकर लगा लिए। याचिका में सीबीआई को भी पार्टी नही बनाया।

मुबई ATS का सबइंस्पेक्टर भी दिनांक 25/09/2023 को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में उपस्थित हुए। बिना सक्षम स्वीकृति लिए कोर्ट में चालान पेश करने पर भी सवाल उठे। हाईकोर्ट जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने आदेश जारी करके याचिका को खारिज करने के साथ, ATS को मुआवजा आवेदन निरस्त करने के आदेश सहित दस्तावेज दिलीप पाटीदार के परिजन को उनके ईमेल और पोस्टल एड्रेस पर भेजने का और उसे चैलेंज करने की लिबर्टी दी।

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