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सूरत कोर्ट से नहीं मिली राहत तो राहुल गांधी ने बदली रणनीति, कल तक खाली कर देंगे बंगला

नई दिल्‍ली (New Delhi) । कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को उस समय बड़ा झटका लगा जब गुजरात (Gujarat) की एक अदालत (court) ने ‘मोदी सरनेम’ केस में सुनाई गई सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि इसी सजा के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई थी। उन्हें बंगला खाली करने का भी नोटिस दिया गया था। उन्होंने अपना अधिकांश सामना अपनी मां यानी सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के बंगले में पहले ही शिफ्ट कर लिया है। बंगले को पूरी तरह से खाली करने के लिए वह सूरत कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे। हालांकि, सूत्र बता रहे हैं कि अब वह शनिवार तक इसे खाली कर देंगे।

आपको बता दें कि लोकसभा हाउसिंग पैनल द्वारा राहुल गांधी के लिए घर खाली करने की समय सीमा रविवार तक के लिए निर्धारित की गई है। राहुल गांधी को 27 मार्च को बंगला खाली करने का नोटिस मिला था।


सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार दो साल की सजा पाने वाला दोषी सांसद नहीं हो सकता है। इसी कारण से अब राहुल गांधी भी उस बंगले में नहीं रह सकते हैं जो उन्हें बतौर सांसद 2005 में मिला था। वह करीब 19 साल तक इस बंगले में रहे।

फैसला सुनाने के बाद गुजरात की अदालत ने उन्हें अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया था। राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें किसी भी तरह का राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने बंगला को पूरी तरह से खाली करने का मन बना लिया है। राहुल गांधी अब 10 जनपथ में अपनी मां सोनिया गांधी के बंगले में रहेंगे।

कांग्रेस ने बेदखली की नोटिस पर केंद्र सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। हालांकि, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था।

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