इंदौर न्यूज़ (Indore News)

पंजीकृत पार्टियों को तीन दिन तो अपंजीकृत दलों को सात दिन पहले कराना होगा सत्यापन

  • विज्ञापन में निर्माण की लागत व मुद्रक की जानकारी करना होगी प्रकाशित, शपथ पत्र भी देगा होगा

इंदौर। लोकसभा निर्वाचन के लिए अधिकारियों की भूमिका सुनिश्चित करने के साथ साथ आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के प्रचार-प्रसार पर भी नियमों की सूची जारी कर दी है। प्रत्याशी जहां पेम्पलेट, पोस्टर का प्रकाशन मनमर्जी से नहीं करा पाएंगे, वहीं मतदान के तीन दिन पहले पंजीकृत पार्टियों को विज्ञापनों का सत्यापन कराना होगा, वहीं अपंजीकृत पार्टियों को सात दिन पहले अनुमति लेना होगी। मतदाताओं को लुभावने वादे करके अपने पक्ष में वोट कराने की रणनीति पर निर्वाचन आयोग ने सख्ती की है। मतदान दिन के पूर्व सभी पार्टियों को दिए जाने वाले विज्ञापनों का सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है।

पंजीकृत पार्टियों को जहां तीन दिन पहले सत्यापन के निर्देश है, वहीं अपंजीकृत पार्टियों को सात दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य किया गया है। आयोग के निर्देश के अनुसार एमसीएमसी कमेटी को विज्ञापन से पहले लिखित में आवेदन देकर सत्यापन कराना होगा। आवेदन देते समय विज्ञापन के निर्माण की लागत, प्रसारण की अनुमानित लागत व उसके राजनीतिक प्रयोग के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। आयोग के निर्देश है कि जिला प्रशासन द्वारा तय की गई एमसीएसी कमेटी के निर्देश पर विज्ञापन में से कई कन्टेन्ट हटाए व सुधारे भी जा सकते हैं। ज्ञात हो कि पेम्पलेट व पोस्टर की छपाई पर भी उन्होंने सख्ती की है और कहा है कि प्रत्येक विज्ञापन के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं उसके प्रकाशन का नाम व पता लिखना अनिवार्य होगा।


हाथ से लिखे विज्ञापन भी दायरे में
आयोग के निर्देश है कि हाथ से लिखी हुई प्रतियों के अलावा ऐसे दस्तावेज जो राजनीतिक पार्टियों के अभ्यर्थी के पक्ष में लिखे गए हैं या ऐसे हैण्डबिल, दस्तावेज और पर्चियां जो प्रत्याशी के पक्ष में इश्तिहार है, उन्हे भी विज्ञापन के दायरे में लिया जाएगा। मुद्रक तथा प्रकाशक पर नियमों का उल्लंघन करने पर छह महीने का कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ज्ञात हो कि किसी भी पार्टी द्वारा धर्म, वंश, जाति, समुदाय, भाषा के द्वारा विरोधी पार्टी के चरित्र हनन जैसी अपील की जाती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

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