रविवार को इंदौर-पुणे बस पर टेम्प्रेरी परमिट को लेकर लगाया था जुर्माना
इन्दौर। यातायात पुलिस (Traffic Police) की चेकिंग (Checking) में कल एक और बस टेम्प्रेरी परमिट ( Temporary Permit) पर सवारियां ले जाती मिली। इससे पहले रविवार को भी इंदौर-पुणे इंटरसिटी बस (Indore-Pune Intercity Bus) पर टेम्प्रेरी परमिट के चलते यातायात पुलिस ने जुर्माना लगाया था। तीन दिन में एक ही चौराहे पर इस तरह का दूसरा मामला सामने आया है। कल मिली बस पर यातायात विभाग ने 10 हजार का जुर्माना (Fine) लगाया है।
इस बस को भी मूसाखेड़ी पर यातायात प्रबंधन का कार्य देख रहे यातायात पुलिस के सूबेदार काजि़म हुसैन रिज़वी और एएसआई दीपेंद्र शर्मा ने प्रेशर हॉर्न बजाने पर रोका था। दस्तावेजों की जांच के दौरान सामने आया कि न्यू रॉयल स्टार ट्रेवल्स की बस ने भोपाल आरटीओ से 12 मई से 16 मई तक के लिए टेम्प्रेरी परमिट (शादी और पिकनिक पार्टी के लिए जारी किया जाता है) लिया था, जो भोपाल-इंदौर रूट के लिए था, लेकिन बस संचालक इस परमिट पर इसी रूट की सवारियां ले जा रहा था। सूबेदार रिज़वी ने तमाम दस्तावेजों की जांच के बाद न्यू रॉयल स्टार ट्रेवल्स की बस (एमपी 04 पीए 4140) पर मोटरव्हीकल एक्ट की धारा 66/192(ए) के तहत 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और समन शुल्क वसूला। उल्लेखनीय है कि रविवार की रात भी इसी चौराहे पर सूबेदार रिज़वी ने इंदौर-पुणे रूट पर चलने वाली एप्पल इंटरसिटी बस पर इसी तरह टेम्प्रेरी परमिट के चलते 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। ये टेम्प्रेरी परमिट इंदौर आरटीओ से जारी किया गया था।
कई बार बस संचालक ले लेते हैं टेम्प्रेरी परमिट
अक्सर देखने में आता है कि बस संचालक कई रूट के लिए इस तरह के टेम्प्रेरी परमिट ले लेते हैं। इसमें एक शादी, पिकनिक पार्टी के लिए जारी किया जाता है। दूसरा किसी रूट के लिए तीन महीने के लिए जारी किया जाता है और तीसरा परमिट 5 साल के लिए दिया जाता है। कई बार रुपए बचाने के लिए तो कई बार रूट के लिए परमिट आवेदन करने पर दावे-आपत्तियों के चलते बस संचालक ये करते हैं कि वे इस तरह के टेम्प्रेरी परमिट पर बसें चलाते हैं।