उज्‍जैन न्यूज़ (Ujjain News) मध्‍यप्रदेश

Akshaya Tritiya के पहले शाजापुर जिला प्रशासन ने की विशेष तैयारी

शाजापुर । जिले में अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya) एवं अन्य अवसरों पर होने वाले विवाह समारोह (marriage ceremony) में बाल विवाह (child marriage) के आयोजन की रोकथाम के लिए कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा जिला स्तरीय, खण्ड स्तरीय एवं ग्राम पंचायत /वार्ड स्तरीय दल का गठन किया गया है। गठित दल बाल विवाह (child marriage) के आयोजन को हतोत्साहित करने के लिए बाल विवाह के दुष्परिणाम से अवगत कराते हुए बाल विवाह का आयोजन होना रोकेंगे तथा समाज में बाल विवाह के सम्बन्ध में जनजागरूकता भी लायेंगे एवं सक्रियतापूर्वक कार्य करेंगे।
उल्लेखनीय है कि 14 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर अधिक संख्या में विवाह का आयोजन होता है, जिसमें अधिक संख्या में बाल विवाह होने की संभावना अधिक होती है। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई के साथ-साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 अंतर्गत संज्ञेय अपराध भी है। अधिनियम अन्तर्गत बाल विवाह करने वाले वयस्क पक्षकार एवं उसका आयोजन करने वाले व्यक्ति 02 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना जो कि 01 लाख रुपये तक का हो सकता है, से दण्डनीय अपराध से दण्डित किया जा सकता है। बाल विवाह करने वाले आयोजन करने वाले एवं बाल विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। बाल विवाह के आयोजन की सूचना चाइल्ड लाइन नम्बर 1098 या जिला स्तरीय कण्ट्रोल रूम 07364-228810 में दी जा सकती है।  
जिला स्तरीय दल में ये हुए शामिल 
जिला स्तरीय दल में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अध्यक्ष रहेंगे। साथ ही दल में पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर प्रशासक, चाइल्ड लाइन प्रबंधक को सदस्य एवं महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकरी को दल में सदस्य सचिव बनाया है। 

ब्लाक स्तरीय दल में ये हुए शामिल 
ब्लाक स्तरीय दल में अनुविभागीय अधिकारी  (राजस्व) को अध्यक्ष बनाया है। साथ ही दल में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  विकासखंड शिक्षा अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी,  तहसीलदार को सदस्य व एबाविसे परियोजना अधिकरी को दल में सदस्य सचिव बनाया है। 
ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तरीय दल में ये निभाएंगे भूमिका 
ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तरीय दल में सरपंच/वार्ड पार्षद ग्राम पंचायत अध्यक्ष रहेंगे। साथ ही ग्राम पंचायत सचिव सदस्य व पटवारी,  शिक्षक,  आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग ए.एन.एम., मातृ सहयोगिनी समिति, शौर्या दल व स्वसहायता समूह को दल का सदस्य बनाया है।

 

Share:

Next Post

MP : कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को सरकार तैयार, बच्चों के लिए शुरू होगा 360 बेड का ICU

Tue May 11 , 2021
भोपाल। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग (Faith Sarang) ने सोमवार को बताया कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका को देखते हुये प्रदेश के मेडिकल कॉलेज (Medical college) के अस्पतालों में 360 बिस्तर के बच्चों के गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) की व्यवस्था की जा रही है। […]