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राज्‍यों को वैक्सीन के लिए आवंटित बजट का केंद्र कर सकता है इस्‍तेमाल: वित्त मंत्रालय

 

नई दिल्‍ली। वित्‍त वर्ष 2021-22 (FY 2021-22) के बजट (Budget) में ‘राज्‍यों को अंतरण’ शीर्षक के तहत टीकाकरण (Vaccination) के लिए आवंटित 35 हजार करोड़ रुपये का कोविड-19 (Covid19) के टीके पर इस्तेमाल करने में केंद्र पर कोई रोक नहीं है। वित्‍त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सोमवार को ट्वीट करके ये स्‍पष्‍ट किया है।

वित्‍त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक अप्रैल से शुरू चालू वित्त वर्ष (2020-21) के लिए अनुदान मांगों की संख्या 40 में प्रशासनिक सुविधाओं के लिहाज से ‘राज्‍यों को अंतरण’ शीर्षक तहत 35 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय ने स्‍पष्‍ट करते हुए कहा कि ये एक सुविधा है कि इस पर व्यय के तिमाही नियंत्रण वाले प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं। इससे ये भी फायदा रहता है कि केंद्र सरकार टीके खरीदकर उन्हें राज्यों को अनुदान के तौर पर दे सकता है।


इसके साथ ही वित्‍त मंत्रालय ने ऐसी खबरों का खंडन किया है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोई राशि का प्रावधान नहीं किया है। मंत्रालय ने कहा है कि ‘वास्तव में टीकों की खरीद और उसके लिए भुगतान भी केंद्र सरकार द्वारा इसी खाते (राज्यों को अंतरण के तहत अनुदान मांग संख्या 40) से किया जा रहा है।’ गौरतलब है कि मीडिया में इस तरही की खबरें आ रही थी, जिसका खंडन वित्‍त मंत्रालय ने किया है। 

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