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टीवी प्रसारकों के लिए ट्राई के टैरिफ आदेश को बरकरार रखने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (IBF) और अन्य ब्रॉडकास्टरों (TV broadcasters) द्वारा दायर अपीलों के एक बैच पर एक नोटिस (Notice) जारी किया, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले (Bombay High Court order) को चुनौती (Challenge) दी गई थी, जिसमें टैरिफ ऑर्डर में संशोधन के संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की नियामक शक्ति को बरकरार रखा था।


हालांकि, मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करने से फिलहाल परहेज किया है।
याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि चैनलों की कीमत कानून के किसी भी प्रावधान के तहत विनियमित नहीं की जा सकती है और यह अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत सुरक्षित है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा, “हमें नोटिस जारी करना है और वरिष्ठ वकील को इस पर मेहनत करने की जरुरत नहीं है।”
पीठ ने आगे कहा कि वह आज इस मामले में अंतरिम आदेश पारित नहीं करेगी। शीर्ष अदालत ने अंतरिम आदेश पर विचार करने के लिए मामले को आगे की सुनवाई के लिए 7 सितंबर तय किया है।

शीर्ष अदालत बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने जनवरी 2020 में ट्राई द्वारा जारी किए गए नए टैरिफ ऑर्डर (एनटीओ) की वैधता को आंशिक रूप से बरकरार रखा था, जिसमें टेलीविजन चैनलों द्वारा लगाए गए दरों पर मूल्य सीमा निर्धारित की गई थी।
जून में, उच्च न्यायालय ने एनटीओ को बरकरार रखते हुए, मूल्य निर्धारण की शर्तों में से एक को असंवैधानिक करार दिया था।
उच्च न्यायालय ने जनवरी, 2020 में इसके द्वारा प्रकाशित ट्राई के एनटीओ की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, मूल्य निर्धारण के संबंध में शर्तों में से एक को छोड़कर और स्पष्ट किया कि ट्राई अन्य छह सप्ताह के लिए प्रसारकों द्वारा गैर-अनुपालन के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगा।

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