पटना। बिहार (bihar) में शराब (liquor) पीते या शराब के नशे में पकड़े गए व्यक्ति (drunk person) को जुर्माना का भुगतान (payment of fine) करने पर छोड़ा जा सकता है। पर जुर्माना नहीं चुकाने की सूरत में एक माह के साधारण कारावास की सजा होगी। राज्य सरकार के प्रस्तावित मद्यनिषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक-2022 (Prohibition […]