इंदौर न्यूज़ (Indore News)

किराना सिर्फ होम डिलेवरी से ही मिलेगा और फल-सब्जी के भी चलायमान ठेले

इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जबलपुर (Madhya Pradesh High Court, Jabalpur Bench) के आदेश अनुसार कलेक्टर मनीष सिंह ने फल ,सब्जी और किराना सामान की सप्लाई को लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक शहर में किराने की खेरची दुकानें नहीं खुलेगी यानी उनमें ग्राहकों की आवाजाही नहीं हो […]