टेक्‍नोलॉजी

टेलीकॉम कम्पनियों की मनमानी खत्म, अब इतने दिनों का होगा रिचार्ज, जानिए ट्राई के नए आदेश

नई दिल्ली: टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) टेलीकॉम कंपनियों पर सख्त हो गया है. दूरसंचार रेगुलेटर (telecom regulator) ने टेलीकॉम कंपनियों को नया आदेश जारी किया है. इसके मुताबिक, कम से कम 1 प्लान ऐसा रखना होगा जो पूरे महीने के लिए वैलिड (valid) हो. कंपनियों को इसपर अमल करने के लिए 60 दिनों की मोहलत दी गई है. 1 जून, 2022 से 1 महीने वाला प्लान जरूरी होगा.

ग्राहकों की शिकायत रही है कि टेलिकॉम कंपनियां (telecom companies) एक महीने के रिचार्ज के नाम पर 30 की जगह 28 दिनों की वैधता देती हैं. जिसकी वजह से साल में 24 दिन के करीब बचत कर लेती हैं, इसकी वजह से यूजर्स को साल में 12 की जगह 13 महीने का रिचार्ज कराना पड़ता है. वहीं, दो महीने के प्लान में 54 या 56 दिन और तीन महीने के रिचार्ज में 84 दिन की ही वैलेडिटी मिलती है.

ट्राई की ओर से जारी नोटिफिकेशन (Notification) में कहा गया है कि सभी टेलिकॉम सेवा प्रदाता को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर (special tariff voucher) और एक कॉम्बो (कॉल और डेटा) वाउचर रखना होगा, जिसकी वैधता 30 दिन होगी. अगर रिचार्ज कराई गई तारीख अगले महीने में नहीं आती है तो रिचार्ज चालू महीने के आखिरी तारीख तक के लिए होगा.

पिछले दिनों ट्राई ने कहा था कि उसे कंज्यूमर्स से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा 28 दिनों की वैधता (या उसके मल्टीपल में) के टैरिफ प्रस्तावों के बारे में चिंता व्यक्त करने वाली शिकायतें मिली थीं, न कि 30 दिनों या एक महीने के लिए वैधता वाले टैरिफ प्रस्तावों के बारे में. TRAI ने कहा कि संशोधन के अधिनियमन के साथ, टेलीकॉम उपभोक्ताओं के पास उपयुक्त वैधता और अवधि की सर्विस ऑफर चुनने के लिए ज्यादा विकल्प होंगे.

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