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केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में कहा-Whatsapp की नई Privacy policy रोकी जाए 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा (Central government affidavits in Delhi High Court) दाखिल करके व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी (Privacy policy) पर रोक लगाने की मांग की है। केंद्र सरकार ने हलफनामा में कहा है कि व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आईटी एक्ट का उल्लंघन है।
यह याचिका सीमा सिंह और मेघन सिंह ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सऐप (Whatsapp)की नई प्राइवेसी पॉलिसी से लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी किसी युजर की सभी ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए तैयार की गई है। याचिका में कहा गया है कि डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अभाव में युजर्स को कंपनी के रहमोकरम पर भी निर्भर रहना होगा। याचिका में व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करने से तत्काल रोकने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सऐप (Whatsapp) की प्राइवेसी पॉलिसी (Privacy policy)के मुताबिक वो युजर का डाटा किसी तीसरे पक्ष को शेयर नहीं करने के अधिकार को छीनता है। अगर व्हाट्सऐप युजर्स का डाटा फेसबुक को शेयर करती है, इसका मतलब है कि वो हर सेकंड युजर का डाटा संग्रह करेगा और एक तरह से वो फेसबुक और उसकी कंपनियों की निगरानी में रहेगा। ऐसा करना गैरकानूनी है। व्हाट्सऐप के युजर एक-दूसरे को संदेश देने के लिए उसका उपयोग करते हैं लेकिन अगर उन सूचनाओं का उपयोग किसी पक्ष से करना गैरकानूनी है। (हि.स.)
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