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Ujjain: 5 मई के बाद किए गए विवाहों का पंजीयन नहीं होगा गलती से जारी हुए विवाह पंजीयन निरस्त होंगे

उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने की दृष्टि से 5 मई से धारा 144 के तहत विवाह पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं तथा पूर्व में दी गई विवाह की सभी अनुमति को निरस्त किया गया है। यह संज्ञान में आया कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा इस दौरान चुपचाप विवाह आयोजित किए गए हैं।

कलेक्टर ने ऐसे समस्त विवाहों के पंजीयन नही करने के लिए नगरीय निकायों व ग्रामपंचायतों को निर्देश जारी किए हैं । जारी किए गए निर्देश के अनुसार 5 मई के बाद के विवाह यदि गलती से पंजीकृत हो गए हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के लिए कहा गया है ।

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