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इनकम टैक्स की टैक्सपेयर्स को वार्निंग, नहीं किया ये काम तो इनवैलिड हो जाएगा ITR

नई दिल्ली: देश में ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) फाइल करें इसके लिए सरकार और IT विभाग (Government and IT Department) समय-समय पर कोशिशें करते रहते हैं. इसका असर भी इस साल (Years) देखने को मिला है. इस साल करीब 6 करोड़ टैक्सपेयर्स ने ITR फाइल किया है. लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ITR फाइल तो कर दिया है लेकिन उसका ई-वेरिफिकेशन (e-verification) नहीं किया है. ऐसे ही टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स विभाग (income tax department) चेतावनी जारी की है. दरअसल, इनकम टैक्स विभाग ITR फाइलिंग के 30 दिन के अंदर ई-वेरीफाई करने की परमिशन देता है. अगर आप इन दिनों में अपना वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपको कई तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया अलर्ट
अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि टैक्सपेयर्स जिन्होंने अपना ई-फाइलिंग पूरा नहीं किया है वो इस प्रोसेस को आज ही पूरा करें! नीचे दिए गए तरीकों से ई-वेरिफिकेशन को पूरा करें. आईटीआर फाइल करने के बाद 30 दिन के भीतर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है. ऐसा नहीं करने पर आपको बाद में पेनाल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है.


ई-वेरिफिकेशन क्यों जरूरी?
इनकम टैक्स विभाग के नियमों के अनुसार, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा करना जरुरी है. इस काम को ITR फाइलिंग करने के 30 दिन के भीतर करना जरूरी है. अगर आपने जुलाई के आखिरी हफ्ते में ITR रिटर्न फाइल किया है तो इसके ई-वेरिफिकेशन की डेडलाइन करीब है. अगर इस काम को आप पूरा नहीं करते हैं तो उस रिटर्न को इनवैलिड मान लिया जाएगा. इसके बाद आपको पेनल्टी के साथ दोबारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है.

कैसे करें ई-वेरिफिकेशन?

  1. ई-वेरिफिकेशन के लिए आईटी विभाग ने पांच प्लेटफॉर्म जैसे बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग, बैंक एटीएम, आधार या डीमैट खाते के विकल्प को प्रदान किया है.
  2. ई-वेरिफिकेशन को पूरा करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करें.
  3. इसके बाद अपना पैन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.
  4. लॉगिन करते ही आपको ई-वेरिफिकेशन का विकल्प दिखने लगेगा.
  5. अपने नेट बैंकिंग, बैंक एटीएम, आधार, डीमैट खाते या बैंक अकाउंट में से कोई विकल्प चुनें.
  6. अगर आधार विकल्प चुना है तो उससे जुड़े नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करें.
  7. इसके बाद ई-वेरिफिकेशन का प्रोसेस आसानी से पूरा हो जाएगा.
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