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150 साल पुराने पेड़ को है किसका इंतजार? जो हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला

नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में एक सदी पुराने बरगद के एक पेड़ (Banyan Tree) के इंतजार की घड़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. दरअसल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट (Forest Department) ने एक साल पहले इसे अपनाने यानी गोद लेने (Adopt) के लिए आवेदन निकाला था लेकिन मामला अभी फंसा हुआ है.

जिंदा रखने की कोशिश जारी
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दिल्ली वृक्ष प्राधिकरण (Delhi Tree Authority) की अगली बैठक में इसे अपनाने वालों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए नियम बनाने का फैसला किया है. दरअसल विभाग को 40 आवेदन प्राप्त हुए. मगर इस दिशा में कुछ खास कामयाबी हाथ नहीं लगी है.

वन विभाग ने पिछले साल जनवरी में दिल्ली पेड़ संरक्षण अधिनियम (DPTA) की धारा 13 के तहत एक नोटिस जारी कर स्थानीय लोगों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय निकायों को इस बरगद के पेड़ को बचाए रखने के लिए मदद की अपील भी की थी.


हाई कोर्ट में है मामला
पेड़ की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने अदालत में दावा किया था कि पेड़ को बहुत नुकसान हो चुका है. वन विभाग ने कोर्ट में कहा था कि उनके ट्री ऑफिसर को उम्मीद है कि इस पेड़ को बचाया जा सकता है. हाई कोर्ट ने पेड़ के करीब 300 साल पुराने होने का अनुमान लगाया था.

जबकि वन विभाग ने दावा किया कि यह कम से कम 150 साल पुराना है. इस मामले को लेकर एक सीनियर फॉरेस्ट अफसर ने कहा, ‘अब तक इस पेड़ की जिम्मेदारी तय करने के लिए नियम नहीं बने थे इसलिए हम दिल्ली ट्री अथॉरिटी की अगली बैठक में नियम बनाएंगे. ताकि गोद लेने वाले को जवाबदेह बनाया जा सके और वो जिम्मेदारी से भाग न सकें.’

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