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शुभ मुहूर्त के चक्कर में पत्नी 11 साल रही दूर, थक-हारकर पति ने उठाया ये कदम

रायपुर। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) का यह अनोखा मामला सामने आया है, जहा शुभ मुहूर्त (auspicious time) के नाम पर एक महिला ने अपने पति को करीब 11 साल तक अपने से दूर रखा। थक-हारकर पति ने हाई कोर्ट की शरण ली, जहां पर उसने तलाक के लिए केस फाइल किया है। हाई कोर्ट (High Court) ने इस मामले को लेकर फरमान जारी किया है। पति से इतने दिनों तक दूर रहने के मामले में इसे ‘परित्याग’ का मामला माना है।


न्यायमूर्ति भादुड़ी और रजनी दुबे (Bhaduri and Rajni Dubey) की खंडपीठ ने कहा कि शुभ समय किसी भी परिवार के लिए सुखी समय के लिए होता है, लेकिन पत्नी ने अपने वैवाहिक घर शुरू करने के लिए एक बाधा के उपकरण के तौर पर इसका इस्तेमाल किया। कोर्ट ने हिंदू मैरिट एक्ट (Hindu Merit Act) के तहत इस विवाह को भंग कर दिया है। हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) की धारा 13 (आईबी) के तहत तलाक को मंजूरी दी है। कोर्ट ने पिछले महीने पारित अपने आदेश में कहा कि तथ्यों की मानें तो पत्नी अपने पति को पूरी तरह छोड़ चुकी थी।

अपीलकर्ता संतोष सिंह (Appellant Santosh Singh) ने पहले तलाक के लिए फैमली कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसने परित्याग के आधार पर तलाक के लिए उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद संतोष ने हाईकोर्ट की तरफ रूख किया। संतोष कि शादी जुलाई 2010 में हुई थी। वह अपनी पत्नी के साथ सिर्फ 11 दिन तक साथ रहा था। इसके बाद उसने लाख कोशिश की लेकिन पत्नी मायके से सुसराल नहीं आई। इसके साथ ही पत्नी के वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच प्रचलित प्रथा के अनुसार द्विरागमन के समारोह के दौरान पति को आने की आवश्यकता थी, लेकिन वह नहीं आए।

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