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‘खुद होना होगा पेश…’ ED को मंजूर नहीं CM केजरीवाल का वीडियो कॉन्फ्रेंस का ऑफर

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED) के 8वें समन पर भी पेश नहीं हुए. उन्होंने ईडी के समन का जवाब देते हुए कहा कि वह 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये एजेंसी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं. हालांकि ईडी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सीएम केजरीवाल से पूछताछ के लिए तैयार नहीं है.

ईडी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि एजेंसी दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से फिजिकली पूछताछ करना चाहती है. उन्होंने बताया कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है.

सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन को बताया अवैध
बता दें कि ईडी ने इससे पहले भी सीएम केजरीवाल को कई समन जारी किए थे, लेकिन उन्होंने इन सारे समन को अवैध बताते हुए केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे. उन्होंने एजेंसी से कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय को समन जारी करने से पहले इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए.

सूत्रों के अनुसार, सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर दोहराया कि समन ‘अवैध’ हैं, लेकिन फिर भी वह जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं. उन्होंने ईडी को पूछताछ के लिए 12 मार्च के बाद की कोई तारीख देने को कहा था.


ईडी ने 4 मार्च को पेशी के लिए दिया था 8वां समन
केजरीवाल की यह प्रतिक्रिया ऐसे वक्त सामने आई है, जब 27 फरवरी को ईडी ने उन्हें शराब घोटाला मामले में समन जारी कर 4 मार्च से पहले पेश होने को कहा था. आप ने कहा, ‘मुख्यमंत्री ने 12 मार्च के बाद की तारीख देने को कहा है. वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पूछताछ के लिए पेश होंगे.’

केजरीवाल को इससे पहले 21 फरवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए सातवां समन जारी किया था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया था. इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को 31 जनवरी को समन जारी कर 2 फरवरी को पेश होने को कहा था. जांच एजेंसी ने कहा था कि केजरीवाल झूठे बहाने बनाकर ईडी के समन को नजरअंदाज कर रहे हैं.

एजेंसी ने कहा कि अगर उनके जैसे शीर्ष पदों बैठे व्यक्ति इस तरह कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, तो इससे आम लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा. इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था कि मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, क्योंकि यह मामला कोर्ट में है. इस पर सुनवाई 16 मार्च को है. आप ने कहा था कि ईडी को लगातार समन भेजने की जगह कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यह मामला अभी कोर्ट में है.

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