आचंलिक

घरेलू सिलेंडर की कालाबाजारी/ विक्रय करने वाले पर 1.10 लाख का जुर्माना

  • …फिर भी ब्लैक मार्केटिंग पर नहीं लगाम।

गुना। कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए0 द्वारा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर के प्रतिवेदन के आधार पर 22 घरेलु सिलेण्डर को कालाबाजारी/ विक्रय करने के उद्देश्य से रखे पाये जाने के प्रकरण में मुकेश मीना पुत्र अमरसिंह मीना निवासी भील मौहल्ला कुंभराज जिला गुना के विरूद्ध 1 लाख 10 हजार रूपये जुर्माना लगाये जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही संबंधित द्वारा उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति किये जाने पर जुर्माने के साथ गैस सिलेण्डर राजसात करते हुए पुन: पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 22 मार्च को पुलिस थाना कुंभराज द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी मुकेश मीना पुत्र अमरसिंह मीना उम्र 46 साल निवासी भील मोहल्ला कुंभराज जिला गुना कि गल्ले की दुकान में 22 घरेलू सिलेंडर को विक्रय करने के उददेश्य से रखे हुये पाया गया। जिस पर से उक्त 22 सिलेंडर (20 सिलेंडर भारत गैस कंपनी एवं 02 सिलेंडर इंडेन गैस कंपनी) को जप्त कर आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना कुंभराज में अपराध दर्ज किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी जिला गुना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक को विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।



उक्त प्रकरण में अधिरोपित आरोप के संबंध में मुकेश मीना द्वारा प्रस्तुत जबाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेज/ साक्ष्य पेश नही किये जिससे यह साबित हो सके कि मुकेश मीना के गल्ले की दुकान मे उक्त घरेलू सिलेंडर जप्त नहीं किये गये है। जबकि पुलिस अधीक्षक जिला गुना द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से इस बात की पुष्टि हुयी कि आरोपी मुकेश मीना को अपनी गल्ले की दुकान में 22 घरेलू सिलेंडरों को कालाबाजारी /विक्रय करने के उद्देश्य से रखे हुये पाये गये। मुकेश मीना अधिकृत डीलर भी नहीं है और न ही उसके पास वैधानिक लायसेंस पाया गया। जप्त गैस सिलेंडरों का ब्यौरा भी मुकेश मीना देने में असफल रहे। मुकेश मीना द्वारा अप्राधिकृत रूप से हितग्राहियों के सिलेंडरों को अपनी दुकान पर बिना कोई सुरक्षा उपाय के कालाबाजारी के उदेश्य से भंडारित कर दुकान में रखे पाये गये। जप्त घरेलू गैस सिलेण्डर 22 को रिहायशी व घनी आबादी स्थल पर बिना मे सुरक्षा उपाय के एक साथ संग्रहित/ भंडारित करना मानव जीवन को खतरे में डालना है तथा पूर्णत: अवैधानिक कृत्य है। मुकेश मीना के उक्त कृत्य से उक्त स्थल पर कभी भी आगजनी होने पर जानमाल की हानि व गंभीर दुर्घटना घटित हो सकती थी। उक्त कारण से मुकेश मीना का यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरक विनिमय) आदेश 2000 की कंडिका 3(ग) 4 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 377 के अंतर्गत दण्डनीय है ।
संपूर्णं प्रकरण में कलेक्टर द्वारा विचारोपरांत मुकेश मीना पुत्र अमरसिंह मीना निवासी भील मौहल्ला कुंभराज जिला गुना पर 110000/- (एक लाख दस हजार) रुपये का जुर्माना लगाये जाने के आदेश जारी किए गए है। सम्बंधित द्वारा उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति किये जाने पर जुर्माने के साथ जप्त गैस सिलेंडर राजसात करते हुये पुन: पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ ही जिला आपूर्ति अधिकारी जिला गुना को निर्देशित किया गया है कि सम्बंधित से चालान के माध्यम से 110000/- (एक लाख दस हजार रुपये) जमा करवाये। जुर्माना जमा होने पश्चात जप्त गैस सिलेंडर विधिवत जप्ती से मुक्त कर सम्बंधित हितग्राहियों को वितरित कराने की विधि संगत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

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