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बैतूल में भाजपा नेता सहित 15 को जानलेवा हमले के मामले में पांच-पांच साल की सजा


बैतूल । मध्य प्रदेश (MP) के बैतूल में (In Betul) जान लेवा हमले के मामले में (In Murderous Assault Case) भाजपा नेता सहित 15 लोगों को (15 People including BJP Leader) अदालत (Court) ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई (Sentenced to Five Years Each) । तपन विश्वास भाजपा नेता हैं और जिला पंचायत के सदस्य रहे चुके हैं वर्तमान में उनकी पत्नी सीमा तपन विश्वास जिला पंचायत सदस्य हैं।


मामला लगभग एक दशक पुराना है जब 10 अगस्त 2012 को चोपना थाना क्षेत्र के आमडोह गांव में सतरंजन बढ़ई के घर में 25 से 30 लोग हथियार लेकर घुस गए थे। इस दौरान सतरंजन बढ़ई, प्रवीर बढ़ई, सपना और रमा पर हमला किया गया जिसमें चारों लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में तपन विश्वास, सपन विश्वास और संजय विश्वास तीनों भाइयों के अलावा अन्य 23 लोगों के खिलाफ धारा 307, 25 आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।

फरियादी पक्ष की ओर से पीयूष बढ़ई ने बताया कि 2010 में मैं पंचायत सचिव था और उस समय तपन विश्वास जिला पंचायत सदस्य थे इसके कारण ही पंचायत में नियम विरुद्ध कार्य करवाने के लिए दबाव बनाते थे। उनके अनैतिक कार्य नहीं करने के कारण वह हमसे और हमारे परिवार से रंजिश रखते थे। इसी को लेकर उन्होंने हमारे परिवार के ऊपर हमला किया था।

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले में नारायण विश्वास, माणिक मंडल, खोकन बढ़ई, साधन दास, मनोज माली, खोकन उर्फ बाबू लाल चक्रवर्ती, नेपाल ढाली, कृष्ण पद मंडल, आशीष दत्ता, नितिश सरकार, वासुदेव चक्रवर्ती, तपन विश्वास, संजय विश्वास, सपन विश्वास ,गणेश मजूमदार को सजा हुई है। अभियोजन के अनुसार अदालत ने इस मामले में धारा 307 के तहत के तहत हत्या के प्रयास के आरोप में सभी 15 आरोपियों को पांच वर्ष की सश्रम कारावास और दो-दो हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने तपन उसके भाई संजय और सपन को आर्म्स एक्ट के तहत एक साल की सश्रम की सजा सुनाई है।

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