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कानपुर के चर्चित बिकरु कांड मामले में 23 दोषियों को 10 साल की सजा

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर (Kanpur in Uttar Pradesh) के चर्चित बिकरु कांड से जुड़े गैंगस्टर के मामले (Gangster cases related to the Bikru incident) में कोर्ट ने मंगलवार को दोषियों को सजा (punish the guilty) सुनाई है. कुख्यात विकास दुबे (infamous vikas dubey) के गैंग से जुड़े सदस्यों को कानपुर देहात की गैंगेस्टर कोर्ट ने सजा दी है. कोर्ट ने बिकरु कांड में मामले में 23 दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है. सभी दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. गैंगेस्टर कोर्ट ने इस मामले में सात आरोपियों को बरी भी किया है.

बता दें कि कानपुर के बिकरु कांड की घटना 2 जुलाई 2020 की है. जहां चौबेपुर क्षेत्र के बिकरु गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे के गुर्गों ने फायरिंग कर दी थी. इस फायरिंग में 8 पुलिसवालों की जान चली गई थी. कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे. पुलिस ने इस मामले में 30 आरोपियों पर गैंगेस्टर की कार्रवाई की थी.

सीओ समेत आठ पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में पुलिस ने 30 आरोपियों पर गैंगस्टर का मामला दर्ज करके उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेजी थी. इस मामले की सुनवाई एडीजे-5 दुर्गेश की कोर्ट में चल रही थी. मंगलवार को दोपहर बाद कोर्ट ने मामले में 23 आरोपितों को दोष सिद्ध किया, जबकि सात आरोपियो को दोषमुक्त कर दिया. कोर्ट ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया तो सभी 23 आरोपितों को 10-10 साल के कारावास के साथ ही 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.


कोर्ट ने जिन 23 दोषियों को सजा सुनाई उनके नाम भी सामने आए गए हैं. कोर्ट ने हीरु दुबे उर्फ धर्मेन्द्र, श्यामू बाजपेई, जहान सिंह यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री उर्फ कल्लू, बब्लू मुसलमान उर्फ इस्लाम बेग, रामू बाजपेई, शशिकांत पांडेय उर्फ सोनू, शिव तिवारी उर्फ आशुतोष, विष्णुपाल उर्फ जिलेदार, शिवम दुबे उर्फ अजीत उर्फ बीडीसी, रामसिंह यादव, गोविंद सैनी, उमाकांत उर्फ गुड्डन उर्फ बउवन शुक्ल, जयकांत बाजपेई उर्फ जय, शिवम दुबे उर्फ दलाल, धीरेन्द्र कुमार धीरु उर्फ धीरज द्विवेदी, मनीष उर्फ बीरु, वीर सिंह उर्फ नन्हूं यादव, राहुल पाल, अखिलेश दीक्षित उर्फ श्याम जी, छोटू शुक्ला उर्फ अखिलेश, सुरेश वर्मा व गोपाल सैनी को बिकरु कांड में दोषी पाया है.

वहीं, इस पूरे मामले में डीजीसी राजू पोरवाल व एडीजीसी अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि जिन सात आरोपियों को कोर्ट से दोष मुक्त किया गया है. उनके खिलाफ वह हाईकोर्ट में अपील करेगें. दोषमुक्त किए गए आरोपियों के नाम राजेन्द्र मिश्रा, प्रशांत शुक्ल उर्फ डब्बू, अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी, बाल गोविंद, संजू उर्फ संजय, सुशील तिवारी व रमेश चंद्र हैं.

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