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उज्जैन में बिजली चोरी के 3200 प्रकरण, 12 करोड़ रुपए अटके

  • लोक अदालत… बिजली कंपनी इंतजार में, तैयारी पूरी… छूट का भी रखा प्रावधान

उज्जैन। नेशनल लोक अदालत 9 दिसंबर को लगाई जाना है। इसके लिए विधिवत आदेश जारी हो गए हैं। भोपाल से नेशनल लोक अदालत के दौरान अधिभारित राशि जमा करने वालों के लिए छूट का भी प्रावधान रहेगा। नेशनल लोक अदालत में उज्जैन के 3200 बिजली चोरी के प्रकरण रखे जाएंगे। इसमें विद्युत वितरण कंपनी का करीब 12 करोड़ रूपया अटका हुआ है।
मालवा-निमाड़ में बिजली चोरी प्रकरण की संख्या 54 हजार बताई जा रही है। इनमें पिछले 15 से 20 वर्षों तक के प्रकरण भी हैं। बिजली कंपनी के विजिलेंस विभाग के अंतर्गत इन बिजली चोर उपभोक्ताओं पर 140 करोड़ रुपए कंपनी को पेनल्टी, अधिभार और ब्याज के रूप में वसूल करना है। हर बार लोक अदालत लगती है। इसमें दस फीसदी प्रकरण भी बमुश्किल निपटते हैं। लोक अदालत को अब 9 दिन का समय ही शेष बचा है। वहीं विजिलेंस विभाग को भोपाल से आदेश भी जारी हो गए है। दरअसल इस बार लोक अदालत के लिए विभागीय छूट का आदेश ऊर्जा की ओर से जारी किया गया है। जिसमें समझौते के अंतर्गत राशि की सीमा तय की गई है और अधिभार और ब्याज पर छूट दी जाएगी। अब बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है।


यह रहेगा लोक अदालत में छूट का दायरा
भोपाल से छूट के आदेश बिजली कंपनी को प्राप्त हो गए हैं। जिसमें राज्य शासन ने न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए निम्र दाब श्रेणी के सभी घरेलू, कृषि व 5 किलो वॉट भार तक के गैर घरेलू, 10 एचपी तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को इस तरह की छूट निर्धारित की है। प्री लिगिटेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि 50 हजार रूपये से कम पर 30 प्रतिशत एवं वहीं लिगिटेशन स्तर पर कंपनी द्वारा सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चुक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन का समय समाप्त होने पर प्रत्येक 6 माही चक्रविद्या अनुसार 16 प्रतिशत वार्षिक की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

12 करोड़ से ज्यादा बकाया, जल्द जारी होंगे नोटिस
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी उज्जैन के ईई राजेश हारोड़ ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में इस बार विद्युत वितरण कंपनी की ओर से उज्जैन में बिजली चोरी के 3200 मामले रखे जाएंगे। इनमें उपभोक्ताओं से विभाग को करीब 12 करोड़ से अधिक की बकाया राशि वसूलना है। विभाग के निर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं को नेशनल लोक अदालत में छूट का लाभ दिया जाएगा। जल्द ही बकायादारों को नोटिस जारी किए जाएंगे।

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