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राजस्थान सरकार की इस स्कीम में मिलेगा इलाज के लिए 5 लाख, जानें पूरी डिटेल

देश के हर राज्य की सरकारें अपने प्रदेश के नागरिकों के लिए तमाम तरह की योजनाए चलाती हैं। इनमें स्वास्थ्य से जुड़ी स्कीम्स भी होती हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी एक ऐसी ही योजना राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana)। इस स्कीम को लेकर राजस्थान सरकार की ओर से जरूरी सूचना जारी की गई है। क्या है ये योजना और कैसे ले सकते हैं आप इसका फायदा आइए जान लेते हैं।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान के सभी परिवारों को चुने गए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा। इसके लिए किसी भी ई-मित्र पर निशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन फीस भी सरकार ही वहन करती है। सरकार 1 मई 2021 से इस योजना को पूरे राजस्थान में लागू करने जा रही है।

सरकार ने ट्वीट कर दी जानकारी
इस स्कीम को लेकर सरकार की ओर से एक जरूरी सूचना जारी की गई है। सरकार ने ट्वीट कर कहा है कि प्रदेश में 1 मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जा रही है, जिसमें प्रदेश के सभी परिवारों को चुने गए निजी एवं सभी सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही योजना के लिए रजिस्ट्रेशन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी भी शेयर की है।

इस स्कीम को लेकर सरकार द्वारा जारी जरूरी सूचना

  • योजना में 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन न करवाने पर अगले 3 महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा।
  • योजना में राजस्थान के सभी परिवारों को चुने गए निजी एवं सभी सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा
  • रजिस्ट्रेशन किसी भी ई-मित्र पर नि:शुल्क करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी।
  • पूर्व में संचालित महात्मा गांधी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र परिवारों को रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं।
  • लघु एवं सीमान्त किसानों तथा संविदाकर्मियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लेकिन इनका प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी इसलिए इन सभी का बीमा भी नि:शुल्क होगा।
  • प्रतिवर्ष सामान्य बीमारी के लिए 50 हजार और गंभीर बीमारी 4.50 लाख रुपये का निःशुल्क उपचार
  • अस्पताल में भर्ती होने के पांच दिन पूर्व और डिस्चार्ज होने के 15 दिन का खर्च शामिल
  • राजिस्ट्रेनन शिविर ग्राम पंचायत के साथ-साथ गांव स्तर व शहरों में वार्ड स्तर पर चल रहे हैं।
  • राष्ट्रीय खाध सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। उन्हें पहले की तरह ही योजना का लाभा मिलेगा।

सरकार करेगी पूरा खर्च वहन
योजना से जुड़ने की प्रक्रिया हुई सरल 2 लघु एवं सीमान्त कृषक, संविदाकर्मियों तथा गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले निरश्नित एवं असहाय परिवारों का सम्पूर्ण प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

ऐसे ई-मिन्र जो पंजीयन अभियान के दौरान अपने क्षेत्र के लाभार्थियों में से 80 फीसदी से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उन्‍हें प्रति रजिस्ट्रेशन 5 रुपये का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों को रखा गया बाहर
आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को रजिस्ट्रेशन करवाने पर 850 रुपये प्रतिवर्ष में 5 लाख रुपये का बीमा मिलेगा। इन परिवारों के प्रीमियम का आधा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

सरकारी कर्मचारियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। उनके लिए प्रदेश सरकार जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) की तर्ज पर कैशलेस बीमा का लाभ देने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्‍थ स्कीम (RGHS) लागू करेगी।

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