भोपाल न्यूज़ (Bhopal News) मध्‍यप्रदेश

प्रमुख खाद्य सचिव किदवई ने राशन की दुकान पर स्वयं कराया खाद्यान्न वितरण

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की मंशा के अनुरूप कोरोना संक्रमण के दौरान गरीबों को 5 माह का नि:शुल्क राशन वितरित किये जाने की व्यवस्था का प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने निरीक्षण किया। उन्होंने राज्य शासन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) योजना एवं केन्द्र शासन की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को स्वयं उचित मूल्य की दुकान पर जाकर राशन वितरित कराया। श्री किदवई ने इस दौरान करोंद में संचालित वैक्सीनेशन सेंटर एवं कोविड सेम्पल सेंटर का निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त की।

क्वांटिटी एवं क्वॉलिटी का किया निरीक्षण

प्रमुख सचिव श्री किदवई ने उचित मूल्य की दुकान से हितग्राहियों को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न की क्वॉलिटी एवं क्वांटिटी का निरीक्षण करते हुए कहा कि हितग्राहियों के स्वास्थ्य के प्रति कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक-2803003 का निरीक्षण करते हुए एम राशन मित्र एप से हितग्राही छोटू बंसल, निवासी जनता नगर, करोंद को समग्र आई.डी. 44021157, मोबाइल नम्बर 7566064949 के 4 सदस्यों को 88 किलो गेहूँ एवं 12 किलो चावल तथा हितग्राही आसमां बी निवासी 255, जनता नगर, करोंद, मोबाइल नम्बर 9755331732 के 4 सदस्यों को भी 88 किलो गेहूँ एवं 12 किलो चावल का वितरण स्वयं अपने समक्ष करवाया।

2 लाख 38 हजार से अधिक हितग्राही लाभान्वित

प्रदेश के 52 जिलों के 2 लाख 38 हजार 236 परिवारों को आपदा खाद्यान्न राहत पात्रता श्रेणी में लाभान्वित किया जायेगा। इनमें से एक लाख 20 हजार 818 हितग्राही परिवार लाभान्वित हो चुके हैं, शेष एक लाख 17 हजार 418 परिवारों के आवेदन स्व घोषणा-पत्र की प्रविष्टि पोर्टल पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है, जो 5 जून तक पूरी करेंगे।



एनएफएसए के तहत अधिकृत 25 श्रेणियाँ

प्रमुख सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत 25 श्रेणियाँ, जिनमें बीपीएल, वनाधिकार पट्टेधारक, भूमिहीन कोटवार, प्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, वर्ष 2013-14 प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार मण्डल में पंजीकृत श्रमिक, बंद पड़ी मिलों में नियोजित पूर्व श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक, साइकिल रिक्शा, हाथ-ठेला चालक, घरेलू कामकाजी महिला, फेरीवाले, पंजीकृत केश-शिल्पी, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी, अनाथाश्रम, निराश्रित/विकलांग छात्रावासों एवं वृक्षाश्रमों में निवासरत, पंजीकृत बहु-विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, रेलवे में पंजीकृत कुली, मण्डियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी, एड्स संक्रमित व्यक्ति, मछुआ सहकारी समिति में पंजीकृत मत्स्य-पालक, पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक, परिचालक, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जातियों के परिवार, जो पूर्व में अनुसूचित-जाति एवं जनजाति परिवारों से छूटे हैं, शामिल हैं।

अस्थाई पात्रता पर्ची 7 दिन में

श्री किदवई ने बताया कि अस्थाई पात्रता पर्ची के लिये हितग्राही स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों में अपना आवेदन इस आशय के घोषणा-पत्र के साथ प्रस्तुत करते हैं कि उनके पास स्थाई पात्रता पर्ची के लिये वांछित प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों को rationmitra.nic.in पोर्टल पर दर्ज कर अस्थाई पात्रता पर्ची के लिये अग्रेषित किया जाता है, जिसके उपरांत एनआईसी द्वारा 7 दिन में अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जाकर हितग्राही को उसके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ओटीपी के माध्यम से अवगत कराया जाता है। हितग्राही द्वारा उचित मूल्य की दुकान पर पात्रता पर्ची दिखाने पर दुकानदार द्वारा क्यूआर कोड स्केन करने पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर हितग्राही को 5 माह का राशन निश्चित अवधि के लिये एकमुश्त नि:शुल्क प्रदान किया जा रहा है। राशन वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से हितग्राही को राशन प्रदान करते हुए फोटो M-rationMitra एप पर अपलोड किया जा रहा है। इससे वास्तविक हितग्राही ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

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