
इंदौर। प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि न्यारयालय सविता जडिया द्वितीय अपर सत्र न्यांयाधीश एवं विशेष न्याियालय (पॉक्सोन अधिनियम) ने थाना बाणगंगा के विशेष प्रकरण क्रमांक 147/2024 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी विष्णु तिवारी, उम्र 60 वर्ष निवास इंदौर को धारा 376(एबी), भा.द.स. एवं 5(एम)/6 एवं 3/4 पॉक्सोय अधिनियम में आरोपी को 20-20 का सश्रम कारावास व कुल 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक वर्षा पाठक द्वारा की गयी। पीड़ित प्रतिकर योजनान्त0र्गत न्या्यालय द्वारा पीड़िता को हुई शारीरिक एवं मानसिक क्षति को ध्या न में रखते हुए 2,00,000/- रुपये की राशि प्रदाय करने बाबत अनुशंसा की गई। अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.03.2024 को फरियादी ने अपने बेटे एवं पोती के साथ थाना बाणगंगा पर सूचना दी की आज 12:30 बजे की बात है, उसकी बहू घर पर ही थी।
पोती घर के पास की दुकान पर पैसे लेकर चाकलेट लेने गयी थी। थोडी देर बाद उसके पडोस में रहने वाली अंटी उसकी बेटी को घर लेकर आयी और उसे बताया कि अपकी बच्ची पडोस में रहने वाले बुडढे विष्णु तिवारी ने पकड रखा था। बच्ची रो रही थी, उसके पास से लेकर आयी हूं। फिर मैने अपनी पोती (पीडिता) से प्यार से पूछा क्या बात है तो पोती उसके पास लिपटकर रोने लगी और उसने अपने प्राइवेट पार्ट की ओर इशारा करके बताया की अंकल ने उसके साथ गलत हरकत कि है।
फिर मै पोती की बात सुनकर आरोपी के घर पहुंची उसको आवाज दी तो उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और बाहार नही आया फिर अपने बेटे एवं पोती के साथ थाने आयी हॅु फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना बाणगंगा में आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 449/2024 धारा 376 एबी भा.द.वी. एवं धारा 5एम/6 एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना आरंभ की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर से अभियुक्तण को उक्तत दण्ड् से दंण्डित किया गया।
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