
- अवैध कॉलोनी बनाने वाले धु्रव भोला एवं रूपेश तिवारी पर कार्रवाई, 65 लाख की शासकीय भूमि कराई अतिक्रमण मुक्त
जबलपुर। शहर के के वार्ड 16 महाराणा प्रताप वार्ड अंतर्गत मौजा परसवाड़ा में अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के स्पष्ट निर्देशों के बाद कॉलोनी सेल प्रभारी सुनील दुबे ने अतिक्रमण दस्ते के साथ संयुक्त अभियान चलाया। खसरा नंबर 118/1/1 और 118/1/2 पर अनधिकृत आवासीय क्षेत्र बसाने वाले विकासकर्ता धु्रव भोला तथा रूपेश तिवारी ने मुख्य रास्ते के लिए खसरा 118/2 की 900 वर्गमीटर सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा था।
विकासकर्ताओं को पहले कारण बताओ नोटिस थमाया गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका। नतीजतन, टीम ने मौके पर पहुंचकर 65 लाख रुपये मूल्य की शासकीय संपत्ति को कब्जे से मुक्त करा दिया। प्रशासनिक टीम ने स्थल पर पहुंचकर सड़क के लिए बिछाई गई गिट्टी, मुरम और बाउंड्रीवॉल को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। आम नागरिकों को झांसा देकर भूखंड बेचने के मंसूबों को नाकाम करते हुए निगम ने स्पष्ट किया कि बिना सक्षम तकनीकी स्वीकृति के किसी भी निजी लेआउट को अस्तित्व में नहीं आने दिया जाएगा। अमले ने मौके पर घेराबंदी कर दी है ताकि भविष्य में वहां दोबारा कोई निर्माण कार्य न हो सके। शहरी सीमा में बिना नगर तथा ग्राम निवेश की मंजूरी और बिना रेरा पंजीयन के जमीन बेचने वालों की सूची तैयार की जा रही है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी पूंजी लगाने से पहले संबंधित भूखंड के मालिकाना हक और वैधानिक अनुमतियों की जांच अवश्य कर लें। नियम विरुद्ध तरीके से जमीन घेरने वालों के खिलाफ आने वाले दिनों में सीधे पुलिस प्रकरण दर्ज कराए जाएंगे।