नई दिल्ली । यूआईडीएआई (UIDAI) ने मंगलवार को अनुरोध किया है कि जिन आधार कार्डधारक (cardholder) को दस साल से ज्यादा समय पहले विशिष्ट पहचान पत्र (unique identity card) जारी किया गया था, वो अपने पहचान और निवास प्रमाण पत्रों (residence certificates) से अपडेट कराएं।
यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा कि अपडेशन ऑनलाइन के साथ-साथ आधार केंद्रों पर भी किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों को दस साल से अधिक समय पहले विशिष्ट पहचान संख्या जारी की गई थी और उन्होंने अपडेशन नहीं किया है, उनसे इससे जुड़े दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए अनुरोध किया जाता है। हालांकि, आधार नंबर जारी करने वाली एजेंसी ने यह नहीं बताया कि क्या यह अपडेशन अनिवार्य है या नहीं।
बयान में कहा गया, कोई भी व्यक्ति जिसने अपना आधार दस साल पहले बनवाया था और बाद के किसी भी वर्ष में कोई जानकारी अपडेट न की हो, उनसे पहचान या पते वाले दस्तावेजों के साथ अपडेट कराने का अनुरोध किया जाता है।
यूआईडीएआई ने कहा कि इन दस वर्षों के दौरान आधार संख्या किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में उभरा है और आधार संख्या का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है।
एजेंसी ने कहा कि इस योजनाओं व सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत नवीनतम विवरण से आधार डेटा को अपडेट रखना है, ताकि सत्यापन व प्रमाणीकरण में किसी तरह की असुविधा न हो।
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