इंदौर न्यूज़ (Indore News)

रेसीडेंसी सहित सभी गेस्ट हाउस अधिग्रहित, जिला साइलेंस झोन घोषित

हेलीपेड से लेकर छोटे-बड़े राजनीतिक आयोजनों की लेना पड़ेगी अनुमति, आज राजनीतिक दलों की स्टैंडिंग कमेटी की बुलाई बैठक

इंदौर। चुनाव आयोग (election Commission) ने जैसे ही घोषणा की उसके साथ ही आचार संहिता प्रदेशभर में लागू हो गई। कलेक्टर (Collector) ने रेसीडेंसी सहित जिले के सभी गेस्ट हाउसों (guest houses) को भी अधिग्रहित करने के आदेश जारी कर दिए। साथ ही कोलाहल नियंत्रण के तहत जिले को साइलेंस झोन भी घोषित कर दिया, जिसके चलते रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के सार्वजनिक इस्तेमाल पर पूर्ण रोक रहेगी। वहीं राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों व समर्थकों को कहा गया है कि चुनाव प्रचार-प्रसार की हर गतिविधि के लिए उन्हें सक्षम अनुमति लेना होगी। वाहन रैली, सभा, जुलूस से लेकर हेलीपेड की अनुमति कौन अधिकारी देंगे उसके भी आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं।


कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने बताया कि रेसीडेंसी कोठी, सर्किट हाउस, ओल्ड रेस्ट हाउस, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र गेस्ट हाउस, मान परियोजना गेस्ट हाउस, एनएचडीसी स्कीम नंबर 78 विश्राम भवन, वन मंडल गेस्ट हाउस नवरतन बाग, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के गेस्ट हाउस पोलो ग्राउंड, एचआरडीसी गेस्ट हाउस देवी अहिल्या विश्व विद्यालय तथा भारतीय स्टेट बैंक गेस्ट हाउस माणिक बाग रोड और जिले के सांवेर, देपालपुर, महू तथा हातोद में स्थित विश्राम गृहों का अधिग्रहण किया गया है। विश्राम गृह भवनों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी नियम और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्हें कहा गया है कि विश्राम गृहों का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। वहीं सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रात: 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधान का अनुसरण कर ध्वनि मानक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का 1/4 वाल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। वाहन पर ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की स्थिति में वाहन का पंजीयन, वैद्य ड्रायविंग लायसेंस, बीमा, फिटनेस आदि दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि चलित वाहन में लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है तो उपयोग में लाये जाने वाले मार्ग अथवा क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा। शासकीय विश्राम भवन, न्यायालय, चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, जेल, विद्यालय, शासकीय कार्यालय, पुलिस थाना, बैंक, दूरसंचार तथा अन्य क्षेत्र जो अन्यथा घोषित किए जाये आदि से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग की अनुमति प्रदान नही की जायेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/राजनैतिक दलों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 तथा मध्यप्रदेश कोलाहाल नियंत्रण 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत दणडात्मक कार्रवाई की जायेगी। ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति हेतु अधिकारियों को ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने आम नागरिकों से कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कोई भी व्यक्ति संपत्ति विरूपित करने का कार्य नही करें। संपत्ति विरूपण करने पर संबंधित के विरूद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तथा जुर्माना व दंडात्मक कार्यवाही भी की जायेगी। शासकीय अमले को निर्देशित किया गया है कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। शासकीय संपत्तियों को किसी भी प्रकार से विरूपित नहीं किया जाए, वहीं निजी संपत्ति पर भी बिना भवन स्वामी की अनुमति के कोई बैनर, पोस्टर या दीवार लेखन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में आज यहां शासकीय विभागों के अधीक्षकों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश दिये गये। बैठक में अपर आयुक्त श्री सिद्धार्थ जैन और डिप्टी कलेक्टर श्री सी.एस. धार्वे भी मौजूद थे। बैठक में संपत्ति विरूपण के संबंध में जानकारी दी गई और कहा गया कि सभी कार्यालयों और शासकीय संस्थाओं में किसी भी प्रकार का संपत्ति विरूपण नहीं हो और प्रचार सामग्री भी नहीं दिखायी दे। यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन करें।

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