प्रदेश शासन ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन, उम्रकैद तक होगी सजा
इन्दौर। प्रदेश शासन ने मिलावटखोरों (Adulterants) के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए दंड विधि विधेयक का गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) करवा दिया है, जिसके चलते अब मिलावटखोरों की जहां तुरंत गिरफ्तारी हो सकेगी, वहीं आजीवन कारावास तक की कड़ी सजा के प्रावधान तक कर दिए गए हैं।
इंदौर प्रशासन (Indore Administration) ने भी पिछले दिनों मिलावट के मामले में कई फैक्ट्रियों (Factories) पर कार्रवाई की और कुछ को जमींदोज भी करवाया। वहीं प्रदेश सरकार ने मिलावटकोरों को सख्त सजा देने के लिए भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) 1860 की कुछ धाराओं में संशोधन भी कर दिए, जिनमें पहले मिलावटखोरों को मात्र 6 माह तक की ही अधिकतम सजा हो सकती थी, लेकिन अब विक्रय के लिए अपमिश्रित खाद्य या पेय पदार्थ को अजामनती कर दिया है और इसी तरह जुर्माने के साथ-साथ आजीवन कारावास के प्रावधान किए गए हैं। खाद्य पदार्थों की अवधि समाप्ति के पश्चात उसे विक्रय करने पर यानी एक्सपायरी डेट के मामले में 5 साल तक के कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। इसी तरह की स्थिति किसी औषधि या अन्य सामग्री के संबंध में भी रहेगी। खाद्य एवं औषधि विभाग ( Food and Drugs Department) द्वारा अपमिश्रण यानी मिलावट के मामलों में जिन धाराओं में प्रकरण बनाए जाते हैं और फिर दंड संहिता की धाराओं के तहत सजा या जुर्माना होता है वह अभी तक निष्प्रभावी साबित हुआ। दरअसल, पिछले दिनों चम्बल, मालवा सहित कई क्षेत्रों में अपमिश्रित दूध, उससे बने उत्पाद, जिनमें घातक रसायनों का उपयोग भी किया जा रहा था। वहीं गजट नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि अभी कोरोना के जो वैक्सीन लगाए जा रहे हैं उसके संबंध में इंटरपोल ने यह जानकारी दी है कि बाजार में नकली वैक्सीन भी प्रदाय की जा सकती है। लिहाजा इन सब परिस्थितियों में खाद्य और सुरक्षा मानक अधिनियम में कड़े प्रावधान किए जाना जरूरी हैं। खाद्य और पेय पदार्थ की प्रयोगशाला में जांच के बाद अगर वे अमानक पाए गए तो 5 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा के प्रावधान कर दिए हैं।
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