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अनुष्का शर्मा की बढ़ी मुश्किलें, Tax मामले में बॉम्बे HC से नहीं मिली कोई राहत

मुंबईः हिंदी सिनेमा की लेडी सुपरस्टार अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma Tax Row) अपनी कमाल की एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. शाहरुख खान के अपोजिट ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के जरिए बॉलीवुड में कदम रखने वाली अनुष्का का नाम पिछले कुछ दिनों से एक अलग ही मामले को लेकर चर्चा में बना हुआ है.

अनुष्का का नाम सेल्स टैक्स नोटिस 2012-13 और 2013-14 के बीच के एक मामले को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. कुछ समय पहले ही इस संबंध में अनुष्का ने सेल्स टैक्स नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एमवीएटी अधिनियम के तहत चार याचिकाएं दायर की थीं, लेकिन इस मामले में अनुष्का को कोई राहत नहीं मिली है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनुष्का शर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने स्टेट के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से महाराष्ट्र वेल्यू एडेड टैक्स अधिनियम के तहत असेसमेंट ईयर 2012-16 के लिए जारी किए विवादित आदेश को खारिज कर दिया. जस्टिस नितिन जामदार और अभय आहूजा की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभिनेत्री महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम के तहत फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकती हैं.


रिपोर्ट के अनुसार, अनुष्का शर्मा ने 2012-13 और 2013-14 के लिए महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम के तहत मझगांव सेल्स टैक्स डिप्टी के आदेशों पर विवाद करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की हैं. अभिनेत्री ने कानून के तहत चार याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी असेसमेंट ईयर 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए टैक्स लगाने के चार आदेशों को चुनौती दी गई है.

2012-13 के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने अनुष्का शर्मा की 12.3 करोड़ रुपये की कमाई पर 1.2 करोड़ रुपये का सेल्स टैक्स (ब्याज सहित) लगाया. 2013-14 के दौरान उन्हें मिले 17 करोड़ रुपये पर 1.6 करोड़ रुपये का टैक्स लगाया गया था. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अभिनेत्री को पुरस्कार समारोह, विज्ञापनों के लिए मिला होगा.

अनुष्का की याचिकाएं क्या कहती हैं?
अनुष्का शर्मा की याचिकाओं के अनुसार, उन्होंने तय पीरियड में यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, एजेंट और निर्माताओं/प्रोग्राम के आयोजकों के साथ एक ट्राईपार्टी अरेंजमेंट के हिस्से के रूप में कुछ फिल्मों और अवॉर्ड सेरेमनी में परफॉर्म किया. लेकिन, असेसिंग ऑफिसर ने सेल्स टैक्स का आकलन उनकी फिल्मों के विचार पर नहीं बल्कि कमर्शियल विज्ञापन और अवॉर्ड शो में एंकरिंग के आधार पर किया.

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