जबलपुर न्यूज़ (Jabalpur News)

मनमाने तरीके से नगर निगम का रहा भूमि-अधिग्रहण

  • सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हाईकोर्ट की शरण में

जबलपुर। नगर निगम द्वारा मनमाने तरीके से भूमि-अधिग्रहण किये जाने को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गयी थी। याचिका में कहा गया था कि नगर निगम द्वारा बिना मुआवजा दिये भूमि का अधिग्रहण करने नोटिस जारी किये गये है। चीफ जस्टिस मोह. रफीक की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने संबंधित प्राधिकरण के अधिकारी को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता से चर्चा कर स्थिति स्पष्ट करें। याचिका पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को निर्धारित की गयी है।
यह मामला हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एसएस झा की ओ से दायर की किया गया है। जिसमें कहा गया है कि उनका मकान राइट टाउन के पं लज्जा शंकर झा मार्ग में स्थित है। उक्त मार्ग पर फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है। फलाई ओवर जहां उतारा जा रहा है उक्त मार्ग की चौडाई 80 फिट से अधिक निर्धारित की गयी है, जो मास्टर प्लान से अधिक है। इसके लिए लोगों की व्यक्तिगत भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण के लिए नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किये गये है। नोटिस में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि कितनी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा बिना मुआवजा दिये व्यक्तिगत भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त निर्देश जारी किये। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने पैरवी की।

Share:

Next Post

दोस्ती, दुराचार फिर Blackmailing कर शादी का ढोंग

Sat Jul 24 , 2021
पीडि़ता की शिकायत पर कथित पति के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज जबलपुर। एक युवक ने एक युवती से दोस्ती की और फिर उसके घर पहुंचकर जबरदस्ती उसके साथ दुराचार किया, इतना ही नहीं आरोपी ने उसका अश्लील वीडियों बना लिया और फिर ब्लैकमेलिंग कर जब तब उसका शरीरिक शोषण करता रहा। आरोपी ने युवती […]