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आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात की अदालत में पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह


अहमदाबाद । आम आदमी पार्टी नेता (AAP Leader) अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह (Arvind Kejriwal and Sanjay Singh) बुधवार को गुजरात की अदालत में (In Gujarat Court) आपराधिक मानहानि के मामले (In Criminal Defamation Case) की सुनवाई के लिए (For Hearing) पेश नहीं हुए (Did Not Appear) । दोनों नेता मामले से संबंधित दस्तावेज मांगने के लिए एक आवेदन दायर करेंगे।


अदालत ने शुरू में केजरीवाल और सिंह को 15 अप्रैल को समन जारी किया था और उन्हें 23 मई को पेश होने का निर्देश दिया था। इसके बाद, अदालत ने फिर से समन जारी किया, जिसमें 7 जून को उपस्थित होने के लिए कहा। आपराधिक मानहानि की आईपीसी की धारा 500 के तहत उनके खिलाफ प्रथम ²ष्टया मामला मिलने के बाद अदालत ने यह कदम उठाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में केजरीवाल और सिंह के बयानों के जवाब में गुजरात विश्वविद्यालय ने अप्रैल में मानहानि का मामला दायर किया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों आप नेताओं को सात जून को पेश होने के लिए कहा था।

पीएम मोदी की डिग्री पर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर आप नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल और सिंह द्वारा दिए गए बयान अपमानजनक और व्यंग्यात्मक थे और इससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

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