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असम में बाल विवाह मामला, 8773 चार्जशीट में सिर्फ 494 ठहराए गए दोषी

गुवाहाटी। असम में बाल विवाह और पॉक्सो मामलों में चार्जशीट किए गए 8,773 लोगों में से सिर्फ 494 लोगों को दोषी ठहराया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोमवार को दी। असम विधानसभा में कांग्रेस विधायक अब्दुर रशीद मंडल के एक सवाल का जवाब देते हुए सरमा ने कहा, 2017 से फरवरी 2023 के बीच कुल 8,773 लोगों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (PCMA) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।


इनमें से कुल 494 को दोषी ठहराया गया और कुल 6,174 व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस अवधि के दौरान 21 वर्ष से कम आयु के 134 लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की 2,975 लड़कियों की शादी के मामले पाए गए। बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई के इन आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए अब्दुर राशिद मंडल ने कहा, असम सरकार इन दोनों कानूनों का दुरुपयोग कर जनता को आतंकित कर रही है।

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