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CM केजरीवाल को मिली जमानत, ED के समन ना मानने के केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी राहत

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन ना मानने के मामले में बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने उन्हें 15,000 रुपये के मुचलके और 1 लाख रुपये के सिक्योरिटी बॉन्ड पर नियमित पेशी से राहत दे दी है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी.

सीएम केजरीवाल शनिवार सुबह खुद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे. इस दौरान सीएम केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि केजरीवाल को जाने की अनुमति दी जाए और बहस जारी रखी जाए. उनकी इस मांग पर ईडी ने कहा कि उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है. ऐसे में राऊज एवेन्यू कोर्ट के एसीएमएम ने सीएम केजरीवाल को 15,000 रुपये के मुचलके और 1 लाख रुपये के सिक्योरिटी बॉन्ड पर जमानत दे दी. कोर्ट ने इसके साथ ही दोनों पक्षों को इस मामले से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए भी कहा.

दरअसल कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर सीएम केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया था. इस मामले में ईडी ने दो एप्लीकेशन लगाई थी. ऐसे में कोर्ट ने दोनों एप्लीकेशन के लिए अलग-अलग बेल बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है. इस तरह सीएम केजरीवाल को इन दोनों मामलों में यानी 30000 रुपये का निजी मुचलका और 2 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड भरना होगा.


इससे पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने सीएम केजरीवाल को मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने का निर्देश दिया था. केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्हें 16 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था.

प्रवर्तन निदेशालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर की हैं, जिसमें मामले में केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया है. ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या 4-8 का पालन नहीं करने से संबंधित है.

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