
जबलपुर। मैहर स्थित शादरा मंदिर के पुजारी पर अवैध रूप से काबिज होने व कार्रवाई न किये जाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। दायर मामले में कहा गया है कि पूर्व में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने पुजारी की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही के संबंध में रिपोर्ट पेश करने निर्देश जारी किये है। यह जनहित याचिका विजय कुमार श्रीवास्तव की ओर से दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि मैहर राजा ने शादरा मंदिर में शारदा प्रसाद पांडे को उनके जीवन काल तक पुजारी नियुक्त किया था। शारदा प्रसाद पांडे के बाद उनका बेटा देवी प्रसाद पांडे अवैध रूप से पुजारी के पद पर बैठ गया। पुजारी बनने के बाद उसने मंदिर परिसर में अवैध कब्जे शुरू कर दिये। इसके अलावा श्रृध्दालुओं से दान की राशि लेकर खुद रखने लगा।
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